एकमुश्त 45 लाख रुपए के अलावा हर महीने मिलेंगे 45,000 रुपए, जानें क्या है यह स्कीम

बिजनेस डेस्क। हर किसी की यह चाहत होती है कि किसी ऐसी स्कीम में पैसा लगाया जाए, जहां से रेग्युलर इनकम हो सके। खासकर, लोग ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय रकम मिल सके। अब ज्यादातर सरकारी नौकरियों में भी पेंशन की व्यवस्था नहीं रह गई है। प्राइवेट सेक्टर में पेंशन मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) नाम की एक स्कीम चला रखी है। यह पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जानें इसके बारे में।
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Asianet News Hindi | Published : Oct 9, 2020 3:30 AM IST / Updated: Oct 09 2020, 09:06 AM IST

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एकमुश्त 45 लाख रुपए के अलावा हर महीने मिलेंगे 45,000 रुपए, जानें क्या है यह स्कीम

कोई भी कर सकता है निवेश
पहले नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही निवेश कर सकते थे, लेकिन साल 2009 से इसे हर कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। इस योजना में कोई भी व्यक्ति अकाउंट खोल कर निवेश कर सकता है। इसमें 60 साल की उम्र के बाद एकमुश्त रिटायरमेंट फंड और बाद में एन्युटी बेनिफिट भी मिलता है।
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मंथली इनकम की सुविधा
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश के बाद मंथली पेंशन की सुविधा भी हासिल की जा सकती है। यह अकाउंट खोलने पर टैक्स में छूट भी मिलती है। कोई चाहे तो NPS में अपनी पत्नी के नाम भी अकाउंट खुलवा सकता है। 
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पहली बार अब मिलेगी यह सुविधा
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। इससे इसमें निवेश करने वालों को कुछ खास सुविधा मिलेगी। 6 अक्टूबर, 2020 को जारी पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, PFRDA ने अब अपने मौजूदा विकल्पों के अलावा, ग्राहकों की सुविधा के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रॉसेस (VCIP) का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इससे इस योजना में निवेश करने वालों को सुविधा होगी। 
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ऑनलाइन कर सकेंगे प्रॉसेस पूरी 
अब बैंक और म्यूचुअल फंड अपने ग्राहकों को वीडियो बेस्ड ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग करके वीडियो केवाईसी प्रॉसेस को पूरा करने की सुविधा दे रहे हैं। इसी तरह, नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग और उनकी सर्विसिंग सहित कई एनपीएस सर्विसेस को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया है।
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आसानी से खोल सकते हैं अकाउंट
एनपीएस अकाउंट खोलने की प्रॉसेस को और भी आसान बनाने के लिए पीएफआरडीए   (PFRDA) ने अब सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दे दी है। इस प्रॉसेस में बैंकों के ग्राहक (रजिस्टर्ड POPs प्वांइट ऑफ प्रेजेंस ), जो संबंधित बैंकों के इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एनपीएस अकाउंट खोलना चाहते हों, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP का उपयोग करके खाता खोल सकते हैं। वहीं, नॉन-इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल मोड के जरिए पीओपी के जरिए से एनपीएस अकाउंट खोलने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आएगा, जिसका उपयोग पेपरलेस एनपीएस अकाउंट खोलने में किया जा सकता है। 
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1000 रुपए से कर सकते हैं निवेश
एनपीएस (NPS) के तहत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं टियर-1 और टियर-2। टियर-1 रिटायरमेंट अकाउंट होता है, वहीं टियर-2 एक वॉलन्टियरी अकाउंट है, जिसमें कोई भी वेतनभोगी निवेश कर सकता है। टियर-1 अकाउंट खुलने के बाद ही टियर-2 खाता खुलता है। एनपीएस टियर-1 को एक्टिव रखने के लिए सालाना कॉन्ट्रिब्यूशन 6,000 रुपए से घटाकर अब 1,000 रुपए कर दिया गया है। इस अकाउंट को 65 साल की उम्र तक चलाया जा सकता है। एनपीएस (NPS) में निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है। वहीं,  60 फीसदी रकम 60 साल की उम्र के बाद एकमुश्त निकाली जा सकती है। अगर न्यूनतम सालाना निवेश नहीं किया जाता है तो खाते को फ्रीज कर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है।
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कितना मिलेगा रिटर्न
अगर किसी की उम्र 30 साल है और वह एनपीएस  (NPS) अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपए निवेश शुरू कर इसे 30 साल तक जारी रखते है तो 10 फीसदी रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में उसके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपए हो जाएंगे। नियम के मुताबिक, 60 साल उम्र होते ही निवेशक को एकमुश्त 45 लाख रुपए नकद मिल जाएंगे। इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपए पेंशन मिलेगी। बता दें, निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपए निवेश करेगा। इसमें 10 फीसदी सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है। यह ब्याज दर कम-ज्यादा हो सकती है।
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टैक्स में छूट 
एनपीएस (NPS) में निवेश करने वालों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपए के अलावा 50,000 रुपए का टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। एनपीएस में निवेश करने पर आयकर में 2 लाख रुपए की छूट का फायदा लिया जा सकता है। 
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