लिया है Home Loan तो टैक्स से जुड़े मिलेंगे ये फायदे, जानें कितनी मिल सकती है छूट

बिजनेस डेस्क। 31 मार्च के बाद नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। इसके पहले आपने जो निवेश किए होंगे, उन पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए निवेश के कई ऑप्शन हैं। लोग अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक निवेश करते हैं। अगर आपने होम लोन (Home Loan) ले रखा है, तो इस पर भी आपको टैक्स मं छूट मिलती है। यह छूट मूलधन पर तो मिलती ही है, उसके ब्याज पर भी मिलती है। आप होम लोन पर जो ईएमआई (EMI) देते हैं, उस पर टैक्स में छूट पा सकते हैं। जानें, होम लोन पर किस तरह टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है।
(फाइल फोटो)
 

Asianet News Hindi | Published : Mar 24, 2021 8:24 AM IST / Updated: Mar 24 2021, 02:01 PM IST
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लिया है Home Loan तो टैक्स से जुड़े मिलेंगे ये फायदे, जानें कितनी मिल सकती है छूट
होम लोन पर जो ईएमआई आप चुकाते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक मूलधन और दूसरा उस पर चुकाया गया ब्याज। होम लोन की ईएमआई में आप जो मूलधन चुकाते हैं, उस पर टैक्स में छूट ली जा सकती है। यह छूट प्रॉपर्टी पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ली जा सकती है। अगर आपका कोई दूसरा घर जो खाली है या उसमें आपके माता-पिता रह रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स में छूट ली जा सकती है। ऐसा तब संभव है, जब आपके दोनों घरों पर होम लोन चल रहा हो। ईएमआई के मूलधन पर 1.5 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट ली जा सकती है। (फाइल फोटो)
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होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स में छूट ली जा सकती है। यह छूट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के मामले में आयकर अधिनियम के सेक्शन 24 के तहत अधिकतम 2 लाख रुपए तक पर मिल सकती है। अगर आपके दो घर हैं और दूसरा खाली है या उसमें माता-पिता रहते हैं तो आयकर विभाग के सेक्शन 24 के तहत उस दूसरे घर पर चुकाए गए ब्याज पर भी टैक्स में छूट मिलेगी। कुल छूट 2 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं मिलेगी। (फाइल फोटो)
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अगर आपने अफॉर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी में घर खरीदा है, तो ब्याज पर एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। यह छूट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 80 EAA के तहत मिलती है। इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए है। यह छूट सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर मिलने वाली छूट से अलग है। इसका मतलब है कि आप कुल 3.5 लाख रुपए के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। (फाइल फोटो)
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इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक ही अमाउंट के लिए दो बार क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने 1.4 लाख रुपए का ब्याज चुकाया है, तो उसे या तो सेक्शन 24 के तहत क्लेम कर सकते हैं या फिर सेक्शन 80EAA के तहत। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सेक्शन 80EE के तहत भी टैक्स में छूट लिया जा सकता है। 2016-17 में इस डिडक्शन को फिर से लाया गया था, ताकि पहली बार घर खरीदने वालों को फायदा मिल सके। जिन करदाताओं ने 2016-17 में होम लोन लिया था, उन्हें 80EE के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट मिलती है। (फाइल फोटो)
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फिलहाल, आयकर विभाग के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। वहीं, अगर आपने 2016-17 में घर लिया था तो आप 2.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर टैक्स में छूट हासिल कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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