नौकरी छूट जाने पर PF का पैसा निकालने का नियम
EPF के नियमों के मुताबिक, कोई मेंबर नौकरी के दौरान जमा किए गए कुल रकम का 75 फीसदी नौकरी छूटने के एक महीने बाद निकाल सकता है। वहीं, अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है, तो वह PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है।
(फाइल फोटो)