बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) की सुविधा दी थी। इसके तहत लिए गए लोन पर एक निश्चित अवधि तक ईएमआई (EMI) देने से छूट मिली थी। यह सुविधा 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक मिली थी। इसके बाद बैंकों को यह छूट मिल गई कि वे कर्जदारों से ब्याज पर ब्याज वसूल सकें। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जदारों को राहत देने का निर्देश दिया, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ है। सरकार ने शनिवार को जानकारी दी थी कि 6 महीने के मोरेटोरियम पीरियड के लिए कम्पाउंड इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा। इससे अब कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज भरने से राहत मिलने जा रही है। हालांकि, 2 करोड़ रुपए तक का लोन लेने वालों को ही यह छूट मिलेगी।मोरेटोरियम में ब्याज पर ब्याज से छूट को लेकर सरकार ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दिए हैं। जानें इसके बारे में विस्तार से।
(फाइल फोटो)