अब मोदी सरकार 2 साल तक जमा करेगी PF, जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा

Published : Nov 24, 2020, 09:21 AM IST

बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) में लोगों को राहत देने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं। सरकार ने इसके लिए अब चौथे राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) की शुरुआत की है। यह योजना कर्मचारियों और रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। सरकार ने यह घोषणा की है कि यह योजना 1 अक्टूबर, 2020 से लागू मानी जाएगी और 30 जून, 2021 तक जारी रहेगी।  (फाइल फोटो)  

PREV
16
अब मोदी सरकार 2 साल तक जमा करेगी PF, जानें किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा

किन लोगों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार की इस योजना का मकसद नए रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके तहत जो कंपनियां नए लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा, जो पहले से EPFO में कवर नहीं थे। 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वालों या 1 मार्च 2020 से लेकर 31 सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
(फाइल फोटो)
 

26

सरकार देगी PF का पैसा
इस योजना के तहत कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (PF) का पैसा केंद्र सरकार देगी। इस योजना के तहत उन लोगों को EPFO से जोड़ा जाएगा, जो अभी तक इसमें रजिस्टर्ड नहीं थे। योजना के तहत ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (PF) फंड में 2 साल तक पूरा 24 फीसदी हिस्सा सरकार देगी।
(फाइल फोटो)
 

36

कैसे मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार अगले 2 साल तक सब्सिडी देगी। जिस कंपनी में 1000  की संख्या तक कर्मचारी हैं, उसमें 12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी नियोक्ता का पीएफ (PF) का हिस्सा केंद्र सरकार देगी। 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों में केंद्र  सरकार कर्मचारियों के हिस्से का 12 फीसदी देगी। इस योजना के तहत 65 फीसदी कंपनियां कवर हो जाएंगी।
(फाइल फोटो)
 

46

अभी क्या है नियम
बता दें कि किसी भी कंपनी में नौकरी करने वाले लोगों को पीएफ (PF) फंड में खुद 12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन होता है। वहीं, बाकी का 12 फीसदी हिस्सा नियोक्ता कंपनी को देना होता है। अब सरकार की नई योजना में जो लोग EPFO से जुड़ेंगे, उन्हें 2 साल तक पीएफ को लेकर कोई चिंता नहीं करनी होगी। उनके पीएफ का पैसा वेतन से नहीं कटेगा। यह सरकार खुद कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में डाल देगी।
(फाइल फोटो)
 

56

किन्हें मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी नौकरी कोरोना संकट (1 मार्च से 30 सितंबर) के दौरान चली गई हो और 1 अक्टूबर या उसके बाद रोजगार मिल गया हो। बाकी लोगों के लिए यह योजना नहीं है।
(फाइल फोटो)
 

66

कंपनी के लिए शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। इसके लिए आधार (Aadhar Card) का यूएएन (UAN) नंबर  से लिंक होना अनिवार्य है। इस योजना में कुछ शर्तें कंपनी के लिए भी हैं। केंद्र सरकार कुल 24 फीसदी पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन उसी कंपनी में करेगी, जहां 1 हजार कर्मचारी हों। 1 हजार से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी में सरकार सिर्फ 12 फीसदी कर्मचारी का हिस्सा कॉन्ट्रिब्यूट करेगी।
(फाइल फोटो)
 

Recommended Stories