बिजनेस डेस्क। लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जहां केंद्र सरकार को कहा है कि इस सुविधा का फायदा लेने वालों को 15 नवंबर तक ब्याज पर ब्याज नहीं देना होगा, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 1 मार्च 2020 तक बिना डिफॉल्ट वाले खाते को ही कोरोना महामारी से जुड़ी स्कीम ढांचे के तहत रिस्ट्रक्चरिंग के योग्य माना जाएगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक बयान जारी कर के कहा था कि 1 मार्च 2020 को बैंक की बुक्स में मौजूद अकाउंट को ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी।
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