तोहफे से कुछ कम नहीं है प्रधानमंत्री की यह स्कीम, सालभर में सिर्फ 350 रुपए देकर मिलता है लाखों का बीमा

Published : May 14, 2020, 11:28 AM ISTUpdated : May 14, 2020, 11:36 AM IST

बिजनेस डेस्क। आज के समय में आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से हर आदमी का इन्श्योरेंस होना जरूरी है, लेकिन गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीमा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि वे ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने कम प्रीमियम वाली दो ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिसका लाभ कमजोर वर्ग के लोग भी ले सकते हैं। ये योजनाएं हैं - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री  सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  जीवन बीमा स्कीम है, वहीं प्रधानमंत्री  सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है।

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तोहफे से कुछ कम नहीं है प्रधानमंत्री की यह स्कीम, सालभर में सिर्फ 350 रुपए देकर मिलता है लाखों का बीमा

दोनों योजनाओं में  4 लाख रुपए तक का बीमा
इन दोनों योजनाओं में 4 लाख रुपए तक का बीम होता है। अगर कोई इन दोनों योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो उसे सालाना सिर्फ 342 रुपए का प्रीमियम देना होगा। MJJBY और PMSBY योजनाओं का प्रीमियम सालाना आधार पर मई में कटता है।
 

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बैंक अकाउंट का होना जरूरी
इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है। बैंक अकाउंट बंद हो जाने या प्रीमियम कटने के समय अकाउंट में जरूरी बैलेंस नहीं होने पर यह बीमा रद्ध हो सकता है।

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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में किसी भी व्यक्ति को 55 साल तक की उम्र तक लाइफ कवर मिलता है। अगर किसी वजह से बीमा करना वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। 18 से 50 साल तक की उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। इसका प्रीमियम सालाना 330 रुपए है। 

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साल के बीच में जुड़ने पर प्रीमियम स्ट्रक्चर
अगर कोई PMJJBY योजना से साल के बीच में जुड़ता है तो उसका प्रीमियम एप्लिकेशन की तारीख के आधार पर डिसाइड होगा, न कि अकाउंट से पैसा कटने की तरीख के आधार पर। योजना से साल के बीच में जुड़ने पर स्ट्रक्चर ऐसा होगा - 
जून, जुलाई, अगस्त - सालाना प्रीमियम 330 रुपए
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर - प्रीमियम 258 रुपए
दिसंबर, जनवरी, फरवरी - प्रीमियम 172 रुपए
मार्च, अप्रैल, मई - प्रीमियम 86 रुपए

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क्या हैं नियम और शर्तें
PMJJBY स्कीम की पेशकश एडमिनिस्ट्रेशन, एलआईसी व अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के जरिए होकी है। एक व्यक्ति PMJJBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है।
स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर और अच्छे स्वास्थ्य का  सेल्फ डिक्लेरेशन जमा कर फिर से इससे जुड़ सकते हैं।

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नॉमिनी केसे करेगा क्लेम
PMJJBY का क्लेम हासिल करने के लिए बीमा लेने वाले के नॉमिनी को उस बैंक ब्रांच में संपर्क करना होगा, जहां बीमित व्यक्ति का खाता है। क्लेम के लिए बीमित व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र और एक क्लेम फॉर्म को जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्लेम की राशि नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। 

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कब नहीं मिलेगा बीमा का लाभ
बीमित व्यक्ति की पॉलिसी लेने के 45 दिन के अंदर एक्सीडेंट के अलावा किसी अन्य वजह से मौत होने पर बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट की वजह से हुई मौत इस पॉलिसी में पहले दिन से कवर होती है।
 

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जॉइंट बैक अकाउंट होल्डर्स के लिए
अगर जॉइंट बैंक अकाउंट होल्डर्स स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं तो अकाउंट के सभी होल्डर्स को अलग-अलग सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

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55 साल होने पर खत्म हो जाएगा बीमा
बीमित व्यक्ति के 55 साल का होने के बाद बीमा अपने आप खत्म हो जाएगा। यह एक टर्म इन्श्योरेंस पॉलिसी है। यह सिर्फ मृत्यु को ही कवर करती है और इसमें निवेश फीचर नहीं है। इसमें कोई मेच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर वैल्यू भी नहीं है। इसीलिए इसका प्रीमियम दूसरी जीवन बीमा पॉलिसी की तुलना में कम है।

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प्रधानमंत्री  सुरक्षा बीमा योजना 
प्रधानमंत्री  सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)स्कीम के तहत बीमा लेने वाले की एक्‍सीडेंट में मौत होने या पूरी तरह से अपंग होने पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। स्‍थायी रूप से आंशिक अपंग होने पर 1 लाख रुपए का कवर मिलता है। 18 से 70 साल तक की उम्र के भारतीय PMSBY स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसका सालाना प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए है।
 

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नियम व शर्तें
PMSBY की पेशकश सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों या अन्य साधारण बीमा कंपनियों द्वारा की जाती है। एक व्यक्ति PMSBY के साथ एक बीमा कंपनी और एक बैंक खाते के साथ ही जुड़ सकता है। बीमित व्यक्ति के 70 साल का होने पर यह बीमा खत्म हो जाएगा। स्कीम को बीच में छोड़ने वाले व्यक्ति सालाना प्रीमियम का भुगतान कर इससे फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन तब कुछ शर्तें लागू होंगी। क्लेम की राशि का भुगतान घायल या अपंग होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति के खाते में होगा। दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी के खाते में भुगतान होगा। सड़क, रेल या ऐसे ही किसी एक्सीडेंट, पानी मे डूबने, अपराध में शामिल होने से मौत के मामले में पुलिस रिपोर्ट करना जरूरी होगा।

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ऐसे करा सकते हैं रजिस्‍ट्रेशन
PMJJBY और PMSBY में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कि‍सी भी नजदीकी बैंक में जाकर एप्लिकेशन दिया जा सकता है। बैंक मि‍त्र या बीमा एजेंट की भी मदद ली जा सकती है। PMJJBY के लिए जीवन बीमा कंपनियों से भी संपर्क किया जा सकता है। सरकारी बीमा कंपनियां और कई प्राइवेट बीमा कंपनियां बैंकों के साथ मिलकर इन स्‍कीम्‍स की पेशकश कर रही हैं।

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