बिजेनस डेस्क : शादी सिर्फ एक खूबसूरत पल नहीं है, बल्कि जीवन का एक ऐसा दिन होता है, जिसे हर कोई यादगार बनाना चाहता हैं। लेकिन कई बार किसी अनहोनी की वजह से शादी की खुशियां गम में बदल जाती है। आजकल शादियों में सबसे ज्यादा डर कोरोना का है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते शादी कैंसिल भी करनी पड़ रही है। ऐसे में आपको लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब वेडिंग इंश्योरेंस (Wedding Insurance) लेकर आप इस डर से टेंशन फ्री हो सकते हैं। देश की कई बड़ी और जानी-मानी इंश्योरेंस कंपनियां वेडिंग इंश्योरेंस दे रही है, तो चलिए आज आपको बताते हैं शादी के इस बीमा के बारे में....
वेडिंग इंश्योरेंस Wedding Insurance, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, कि ऐसा बीमा जिसे हम शादी के लिए करवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे की आजतक हमने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के बारे में तो सुना है, लेकिन ये वेडिंग इंश्योरेंस क्या है ?
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तो आपको बता दें कि देश की कई इंश्योरेंस कंपनियां वेडिंग इंश्योरेंस करती है, जिसमें आपको शादी कैंसल होने से लेकर जेवर चोरी होने और अचानक एक्सीडेंट होने पर क्लेम मिलता है।
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यहां तक की कोरोना के चलते अगर शादी कैंसिल हो गई है, तो इसका पैसा भी आपको मिलेगा, इसलिए Wedding Insurance में थोड़े से पैसे खर्च कर आप अपने घर की किसी शादी में होने वाली अनहोनी से बच सकते हैं।
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अब आप सोच रहेंगे होंगे कि किस कंपनी से ये बीमा करवाया जाए? तो आपको बता दें कि, भारत में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, फ्यूचर जनराली, एचडीएफसी अर्गो, बजाज ऑलियांज जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनियां वेडिंग इंश्योरेंस देती हैं।
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अब आप सोच रहेंगे होंगे कि कितने का बीमा करवाया जाए और उसका प्रीमियम कितना होगा ? अगर आपने 10 लाख रुपए का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7,500 से 15,000 रुपए तक का प्रीमियम देना होता है। यानी की इंश्योर्ड राशी से सिर्फ 0.7 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक ही आपको प्रीमियम देना पड़ता है।
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चलिए आपको बताते हैं, इसमें क्या-क्या कवर होता है। केटरर को दिया गया एडवांस, शादी के लिए बुक किए हुए किसी हॉल या रिसॉर्ट के लिए दिए गए पैसे, ट्रैवल एजेंसियों को दिया गया एडवांस, शादी के कार्ड छपने पर दी गई पेमेंट,सजावट और म्यूजिक के लिए दी गए पैसे से लेकर अन्य सजावट तक इस पॉलिसी में कवर होता है।
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कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते अगर आपके घर में शादी कैंसिल हो गई है, तो इस पॉलिसी के तहत आप ऊपर दी गई सभी चीजों पर क्लेम ले सकते हैं।
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क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे ही आपको नुकसान हो इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देनी होती है। अगर जेवर या अन्य कीमती सामन चोरी हुआ है, तो आप चोरी हुई चीजों की शिकायत पुलिस को करें और एफआईआर की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को दें।
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क्लेम करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है और उसके साथ कुछ पेपर सब्मिट करना होता है। अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी। ये पूरी प्रोसेस 30 दिनों के अंदर हो जाती है।
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याद रहें कि कोई भी पॉलिसी लेने से पहले उससे जुड़े जरुरी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी के तहत क्या-क्या कवर किया जाएगा ये जरूर देखें। अगर पहले से कोई बीमा कवर है तो पहले पता करें कि कवर आपको किन हालातों में मिलेगा।
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