31 जुलाई तक किया जा सकता है निवेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटी अधिनियम की धाराओं के तहत 2019-20 वित्त वर्ष के लिए टैक्स में कटौती का दावा करने के लिए निवेश की समय सीमा को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स की धारा 80C, 80D, 80G के तहत टैक्स में छूट हासिल करने के लिए 31 जुलाई तक निवेश करना जरूरी है।