मुंबई. ड्रग्स पार्टी (Drugs Party) केस में गिरफ्तार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका खारिज हो गई है। शुक्रवार को इस मामले में आर्यन के अलावा अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई में आर्यन खान के वकील से कहा था कि जमानत के लिए आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट की जगह सेशन कोर्ट जाना चाहिए था। हमें जमानत की अर्जी पर सुनवाई का अधिकार नहीं है। 24 साल के आर्यन को अब आर्थर रोड जेल की सलाखों के पीछे तब तक रहना होगा, जब तक उन्हें जमानत नहीं मिल जाती है। रिपोर्ट्स की मानें तो नए नियम के हिसाब से आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारांटाइन सेंटर में रखा गया है। यह बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर है। हालांकि, जेल में यह प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं। नीचे पढ़े कि जब तक आर्यन खान जेल में उनका आखिर यहां रूटीन कैसा होगा...