Published : Feb 15, 2021, 01:45 PM ISTUpdated : Feb 15, 2021, 01:59 PM IST
इंदौर (Madhya Pradesh) । रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जिसे बताने में हमें भी खेद है। दरअसल एक बेटे ने अपनी मूक-बधिर मां से चाकू की नोंक पर रेप किया। हालांकि बहन सहित सात लोगों के बयान पर कोर्ट ने आरोपी को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है और पीड़िता मां को 15 हजार मुआवजा देने को कहा। यह घटना अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र इलाके की है।
मां के चेहरे पर चोट से हुआ बहन को शक
नशेड़ी युवक अपनी मूक-बधिर मां के साथ रहता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2017 में उसने अपनी मां के साथ ही कई बार चाकू की नोंक पर रेप किया। वहीं, आरोपी की बहन ने मां के चेहरे पर चोट का निशान देखा,जिसके बाद वो मां पर नजर रखने लगी, तब हैरान कर देने वाला सच का पता चला। (प्रतीकात्मक फोटो)
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बहन ने भाई के खिलाफ दर्ज कराया केस
बहन ने थाने में अपने भाई के ही खिलाफ शिकायत किया, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि बेटा चाकू की नोंक पर उसके साथ रेप करता था।
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कोर्ट में सुनाई भाई के हैवानियत की कहानी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बहन ने कोर्ट में बताया कि कई बार खाना बनाते समय भी मां के साथ अश्लील हरकत करता था। जिसका बहन ने भी विरोध किया। इतना ही नहीं, भाई ने एक बार अपनी मां को ठंड के दिनों में लाठियों से इतना पीटा था कि मां का पूरा शरीर नीला पड़ गया था।
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कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने धारा 376 के तहत दोषी को 10 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सामाजिक आधार पर यह बहुत गंभीर और घिनौना अपराध है।
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पुलिस ने कही ये बातें
पुलिस के मुताबिक, मां के साथ रेप का दोषी बेटा ड्रग्स का आदी है, उसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा अपराध के मामले भी दर्ज हैं। प्रशासन उसे एक बार जिलाबदर भी कर चुका है।
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