लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइनः किसान, मकैनिक से लेकर ढ़ाबा तक, जानिए 20 अप्रैल से किसे और कैसे मिलेगी छूट

नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को देशभर में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को लॉकडाउन 2.0 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। जानिए किसे क्या छूट दी गई है। 

Asianet News Hindi | Published : Apr 15, 2020 8:22 AM IST

121
लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइनः किसान, मकैनिक से लेकर ढ़ाबा तक, जानिए 20 अप्रैल से किसे और कैसे मिलेगी छूट
लॉकडाउन 2.0 में सभी स्वास्थ्य सेवाओं को जारी रखा गया है। 
221
कटाई के सीजन को देखते हुए सरकार ने किसानों को छूट दी है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 
321
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। जिससे कृषि के कामों में किसानों को समस्या का सामना न करना पड़े। 
421
खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। 
521
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। 
621
मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी। 
721
दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी। मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मटिरिलय की सप्लाई चालू रहेगी। 
 
821
सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो। 
921
बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी। 
 
1021
ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा। ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। 
1121
मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए। मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। 
1221
इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा। 
1321
दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 
1421
कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीईस की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 
1521
तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी। 
1621
गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट दी गई। ताकि सामानों को पहुंचाया जा सके। 
1721
जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। 
 
1821
सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत। 
1921
इस बार ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो। 
2021
रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार, सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत। 
2121
किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार। 
Share this Photo Gallery
click me!
Recommended Photos