रेस्टोरेंट कर सकेंगे होम डिलीवरी, जानिए लॉकडाउन 4.0 में मिलीं क्या क्या छूटें ?

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन 4 का ऐलान किया गया है। देश में अब 14 दिन और यानी 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस बार राज्य सरकारों की सहमति पर  एक राज्य से दूसरे राज्य तक वाहन सेवा और बसें शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा रेस्टोरेंट भी होम डिलीवरी कर सकेंगे। आईए जानते हैं कि इस लॉकडाउन में क्या क्या छूटें मिलेंगी?

Asianet News Hindi | Published : May 17, 2020 3:08 PM IST / Updated: May 17 2020, 09:58 PM IST
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रेस्टोरेंट कर सकेंगे होम डिलीवरी, जानिए लॉकडाउन 4.0 में मिलीं क्या क्या छूटें ?

राज्यों की अनुमति पर दो राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें चल सकेंगी। इसमें राज्य अपने मुताबिक फैसला ले सकते हैं। 

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 राज्य सरकारें अपने स्तर पर राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह बसें चलाने और यात्री वाहनों की अनुमति दे सकते हैं

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रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकेंगे। 

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जो होटल पुलिस, सरकारी अफसरों, हेल्थ वर्कर्स, टूरिस्ट और क्वारंटाइन के लिए सेवाएं दे रहे हैं, वे जारी रहेंगी।

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स्टेशन, बस स्टेंड और एयरपोर्ट पर मौजूद कैंटीन खुल सकेंगी।

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स्पोर्ट्स सेंटर और स्टेडियम बिना दर्शकों के खुल सकेंगे।

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ऑफिस, दफ्तर, फैक्ट्री को लेकर लॉकडाउन-3 में जो छूटें दी गई थीं, वे जारी रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। 

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ये सेवाएं रहेंगी बंद : गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी घरेलु और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बद रहेंगी। ट्रेन और मेट्रो सेवा बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग भी बंद रहेंगी। ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकेंगे।

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सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार बंद रहेंगे। सभी सोशल, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजक गतिविधि बंद रहेंगी। सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे।

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