नई दिल्ली. देश में जारी कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच 25 मई से एक बार फिर घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इसको लेकर सभी राज्यों ने यात्रियों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्यों ने संक्रमण के कहर को रोकन के लिए यात्रियों को क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कई राज्य यात्रियों को होम क्वारंटाइन कराएंगे। वहीं, कई राज्यों ने निर्णय लिया है कि शुरू के 7 दिन यात्रियों को सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। जिसके बाद अगले सात दिन होम क्वारंटाइन रहना होगा।
इन राज्यों ने यात्रियों को लेकर लिया निर्णय
केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और असम की सरकारों और जम्मू-कश्मीर के प्रशासन ने तय किया है कि राज्य में आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा। केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को 14 दिनों के लिए घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा।
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व्यावसायिक उद्देश्यों से आए लोगों के लिए अनिवार्य नहीं
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बताया कि घरेलू उड़ानों से केरल पहुंचने वाले सभी यात्रियों को क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। हालांकि यह उन लोगों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जो राज्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए 1 या दो दिन के लिए आते हैं और फिर यहां से चले जाते हैं। हालांकि इन यात्रियों को सरकार की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों को पालन करना होगा।
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यात्रियों के लिए सख्त होगा नियम
कर्नाटक में फ्लाइट से पहुंचने वाले उच्च जोखिम वाले राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के यात्रियों को 7 दिनों तक सरकार की ओर से बनाए गए क्वारंटाइन होम में रहना होगा, इसके बाद सात दिन घर पर क्वारंटाइन किया जाएगा। जबकि अन्य राज्यों से लौटने वाले यात्रियों को 14 दिन घर पर ही क्वारंटाइन किया जाएगा।
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मुंबई आने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग की तैयारी
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकारों ने उड़ानों के साथ-साथ अन्य परिवहन से पहुंचने वाले यात्रियों के लिए अलग अलग नियम तैयार किए हैं। इस बीच, बृहन्मुंबई नगर निगम ने कहा है कि वो मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने की योजना बना रहे हैं और उन्हें 14 दिनों के लिए घर पर ही रहने को कहा जा रहा है।
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एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे?
उड़ान सेवाओं को शुरू करने से पहले एयरपोर्ट ऑथिरिटी ने गाइडलाइन जारी की थी। एयरपोर्ट ऑथिरिटी ने राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन से कहा है कि यात्री अपनी प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही प्राइवेट टैक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं।
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2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा
यात्रियों को विमान डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले चार घंटों में हो। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्लब्स और मास्क जैसे सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य होगा।
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विमान के अंदर नहीं खा सकते खाना
उड़ान के दौरान विमान के अंदर किसी भी तरह का खाना नहीं खा सकते हैं। पानी की बोतल सीटों पर उपलब्ध कराई जाएगी। विमान के अंदर यात्रियों को खाना नहीं दिया जाएगा।
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न्यूजपेपर/मैग्जीन नहीं मिलेंगे
यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग या लाउंज में न्यूजपेपर और मैग्जीन नहीं दिया जाएगा। एंट्री से पहले बैगेज को भी सैनेटाइज किया जाएगा।
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आरोग्य सेतु ऐप में ग्रीन लाइट जलने पर एंट्री
यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। एंट्री गेट पर मोबाइल में ग्रीन लाइट जलने पर ही एंट्री मिलेगी। अगर ग्रीन लाइट नहीं जली, तो एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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25 मार्च से बंद हैं सभी उड़ानें
देश में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च और घरेलू उड़ानें 25 मार्च से बंद हैं। उड्डयन मंत्रालय ने पिछले दिनों कंपनियों को टिकटों की बुकिंग नहीं करने के लिए कहा था। लॉकडाउन फेज-4 में उड़ानों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
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