इन 4 दरिदों ने एक झटके में 71 लोगों को सुला दी थी मौत की नींद, 15 मिनट में किए थे 8 ब्लास्ट
जयपुर (राजस्थान). 11 साल पहले यानी 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 15 मिनट में 8 सीरियल धमाके हुए थे। जिसमें 71 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 185 लोग गंभीर घायल हुए थे।
Asianet News Hindi | Published : Dec 18, 2019 7:46 AM IST / Updated: Dec 18 2019, 01:32 PM IST
इस आंतकी हमले को 13 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इनमें में से 4 गुनहगार मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान खान को आज दोषी माना है। जबकि 3 आरोपी हैदराबाद व दिल्ली की कोर्ट में बंद हैं। वहीं 3 फरार हैं और 2 बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। यह हमले राजस्थान की राजधानी जयपुर में शाम 7 बजे 15 मिनट के भीतर अलग-अलग इलाके में 8 बम धमाके हुए थे। इस हमले में कुल 13 आतंकवादी शामिल थे।
पीड़ित परिजन ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है। दोषियों ने शहर में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों व दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन दुकानदारों ने उनकी पहचान की थी।
सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी: उम्र- 33, निवासी- आजमगढ़ अप्रेल 2009 में हुई गिरफ्तारी। यह छोटी चौपड़ पर फूलवालों के खंदे में बम प्लांट करने का आरोपी।
मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन उम्र- 33, निवासी- सरायमीर, आजमगढ़, दिसम्बर 2008 में हुई गिरफ्तारी, इसने जयपुर के माणक चौक में बम रखा था।
मोहम्मद सलमान: उम्र- 31, निवासी- निजामाबाद, सरायमीर, - दिसम्बर 2010 में हुआ गिरफ्तार। आरोपी, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखा।
मोहम्मद सरवर आज़मी: उम्र- 35, निवासी- चांद पट्टी, आज़मगढ़ जनवरी 2009 में किया था गिरफ्तार। इसने जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखा था।