इन 4 दरिदों ने एक झटके में 71 लोगों को सुला दी थी मौत की नींद, 15 मिनट में किए थे 8 ब्लास्ट

Published : Dec 18, 2019, 01:16 PM ISTUpdated : Dec 18, 2019, 01:32 PM IST

जयपुर (राजस्थान). 11 साल पहले यानी 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार दिया है। बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में  सिलसिलेवार 15 मिनट में 8 सीरियल धमाके हुए थे। जिसमें 71 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 185 लोग गंभीर घायल हुए थे।

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इन 4 दरिदों ने एक झटके में 71 लोगों को सुला दी थी मौत की नींद, 15 मिनट में किए थे 8 ब्लास्ट
इस आंतकी हमले को 13 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इनमें में से 4 गुनहगार मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान एवं सलमान खान को आज दोषी माना है। जबकि 3 आरोपी हैदराबाद व दिल्ली की कोर्ट में बंद हैं। वहीं 3 फरार हैं और 2 बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। यह हमले राजस्थान की राजधानी जयपुर में शाम 7 बजे 15 मिनट के भीतर अलग-अलग इलाके में 8 बम धमाके हुए थे। इस हमले में कुल 13 आतंकवादी शामिल थे।
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पीड़ित परिजन ने चारों दोषियों को आंखों के सामने फांसी पर लटकाने की गुहार लगाई है। दोषियों ने शहर में बम धमाके करने के लिए जिन जगहों व दुकानदारों से साइकिलें खरीदी थीं, उन दुकानदारों ने उनकी पहचान की थी।
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सैफुर उर्फ सैफुर्रहमान अंसारी: उम्र- 33, निवासी- आजमगढ़ अप्रेल 2009 में हुई गिरफ्तारी। यह छोटी चौपड़ पर फूलवालों के खंदे में बम प्लांट करने का आरोपी।
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मोहम्मद सैफ उर्फ कैरीऑन उम्र- 33, निवासी- सरायमीर, आजमगढ़, दिसम्बर 2008 में हुई गिरफ्तारी, इसने जयपुर के माणक चौक में बम रखा था।
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मोहम्मद सलमान: उम्र- 31, निवासी- निजामाबाद, सरायमीर, - दिसम्बर 2010 में हुआ गिरफ्तार। आरोपी, सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास बम रखा।
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मोहम्मद सरवर आज़मी: उम्र- 35, निवासी- चांद पट्टी, आज़मगढ़ जनवरी 2009 में किया था गिरफ्तार। इसने जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम रखा था।

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