बच्चों की हत्या करता था ये शख्स, पकड़े जाते थे बेगुनाह लोग, अरेस्ट होने पर बोला-मर्डर करने में आता था मजा

Published : Jun 14, 2020, 10:21 AM IST

एटा (Uttar Pradesh) । सोते समय भाई की हत्या करने जा रहे युवक को लोगों ने रंगेहाथ पकड़ लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन, पुलिस पूछताछ में हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के मुताबिक युवक साइको किलर है, जिसने अपने ही दो भतीजों का कत्ल कर दिया था। इसके बाद अब भाई की हत्या करने जा रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि हत्या करने की कोई वजह नहीं है, बल्कि मर्डर करने में उसे मजा आता है। इसलिए वह वारदात को अंजाम देता है। वहीं, दोनों मासूमों की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 बेगुनाह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें महिला सहित तीन लोगों को जेल भेज दिया है। हालांकि अब इनकी बेगुनाही साबित करने और  रिहाई के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 

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बच्चों की हत्या करता था ये शख्स, पकड़े जाते थे बेगुनाह लोग, अरेस्ट होने पर बोला-मर्डर करने में आता था मजा


धर्मपुर गांव का रहने वाला राधेश्याम अपने भाई के बेटे सत्येंद्र और प्रशांत की गला घोंटकर हत्या कर चुका है, जिसके बाद उसने अपने भाई विश्वनाथ को मारने की साजिश रच डाली।
 

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पुलिस के मुताबिक राधेश्याम रात में सोते समय अपने भाई विश्वनाथ को कुल्हाड़ी से काटने जा रहा था। इसी दौरान रिश्तेदारों ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
 

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राधेश्याम ने अपने दोनों भतीजों की हत्या करने का जुर्म कुबूल किया है और वह अब अपने भाई की हत्या करने जा रहा था।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने जब हत्यारे से पूछताछ की गई तो उसका कहना था कि मर्डर करने में मजा आता है। इसीलिए उसने अपने दोनों भतीजे को मार दिया और अपने भाई को की हत्या करने जा रहा था।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने कहा कि सत्येंद्र की हत्या मामले में पुलिस एक महिला समेत तीन लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज चुकी थी, जबकि प्रशांत के केस में तीन लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने कहा कि राधेश्याम की गिरफ्तारी के बाद बेगुनाह तीनों लोगों की रिहाई के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा।
 

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