Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने सोमवार को कहा कि श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की मांग को लेकर दायर याचिका सुनने लायक है। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। बता दें कि इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। आइए देखते हैं ज्ञानवापी की वो तस्वीरें, जिन्हें लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अलग-अलग दावे हैं।