पुलिस ने इस मामले पर बच्चों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर भोपा थाने में चाइल्ड लाइन की सदस्य राखी देवी की तहरीर पर आश्रम के महंत भक्ति भूषण कुलीन महाराज व एक अन्य के खिलाफ धारा 323, 377, 504 और बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 5एफ और धारा 6 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।