अकसर आपने कई गाड़ियां देखी होंगी, जिनकी नंबर प्लेट फैंसी होती है। यानी उन पर नंबरों को स्टाइल में लिखवाया जाता है। कुछ लोग नंबर प्लेट को अपनी आन-बान और शान का प्रतीक बना लेते हैं। इस पर वे अपनी जात-पात और अन्य तरह की बातें लिखवा लेते हैं। लेकिन ऐसा करना जुर्म है, यह कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो सबको मालूम होता है। मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के तहत नंबर प्लेट पर निर्धारित आकार के और व्हाइट प्लेट पर ब्लैक से ही नंबर लिखवाया जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए यह प्लेट यलो होती है। साथ ही नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ लिखवाना नियम विरुद्ध है। आइए आपको बताते हैं नंबर प्लेट के नियम-कानून...
मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत नंबर प्लेट पर एक निर्धारित साइज(यह जानकारी हर नंबर प्लेट लगाने वाले को पता होती है) के ही लगवाए जा सकते हैं। इसका मकसद वे दूर से ही दिख जाएं।
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मोटर व्हीकल्स एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि नंबर स्टाइलिश नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है।
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मोटर व्हीकल्स एक्ट में टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स दोनों के नंबर प्लेट की साइज अलग-अलग निर्धारित की गई है। 70 सीसी से नीचे के टू व्हीलर्स की नंबर प्लेट में अक्षर की लंबाई 15 एमएम और चौड़ाई 2.5 एमएम होनी चाहिए। नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह जरूरी है।
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500 सीसी के नीचे के टू या थ्री व्हीलर में फॉन्ट की लंबाई 35 एमएम और चौड़ाई 7 एमएम होनी चाहिए। इनके बीच 5 एमएम का गैप जरूरी है।
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500 सीसी के ऊपर के वाहनों की नंबर प्लेट में नंबर की लंबाई 65 एमएम और चौड़ाई 10 एमएम, जबकि दोनों के बीच 10 एमएम का गैप होना चाहिए।
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अगर गाड़ी 70 सीसी से ऊपर की है, चाहे वो टू व्हीलर्स हो या थ्री व्हीलर... उसके फॉन्ट की लंबाई 30 एमएम और चौड़ाई 5 एमएम होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम खाली जगह होनी चाहिए।
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नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा और कुछ भी लिखवान नियम विरुद्ध है। ऐसा करने पर जुर्माना या जेल हो सकती है।
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