ईरानी महिला अपने पति को काजी या अदालत की मदद से तलाक दे सकती है। इसके लिए उसके पति का मानसिक रूप से अस्थिर होना, पत्नी को पीटना, नशा करना या जेल की सजा काटना जरूरी है। हालांकि, ईरानी पुरुषों को पत्नी को तलाक देने के लिए काजी या कोर्ट की जरूरत नहीं होती। वह सिर्फ तीन बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है।