दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के बीच हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया। खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीआर के 4 जिलों के सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई है। जेनरेटर भी बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार (Haryana) ने दिल्ली और एनसीआर (Delhi-NCR) इलाके में खराब एयर पॉल्यूशन (Air Pollution) के चलते के प्रदेश के 4 जिलों के स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए हैं। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कड़े रुख को देखते हुए गुरुग्राम (Gurugram), फरीदाबाद (Faridabad), सोनीपत (Sonipat) और झज्जर (Jhajjar) जिलों में स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही एनसीआर के 14 जिलों में वायु प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। डीजी सेट का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। ऊर्जा विभाग को 14 जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के आदेश दिए गए हैं।
बता दें कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले इन चारों जिलों में 14 नवंबर को भी स्कूल बंद करवाए थे, जिन्हें 5 दिन पहले ही दोबारा खोला गया। पर्यावरण विभाग ने स्कूलों के अलावा हरियाणा के 22 में से 14 जिलों में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही जेनरेटर सेट भी नहीं चलाए जा सकेंगे। शुक्रवार को पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नगर एवं ग्राम आयोजना, पीडब्ल्यूडी बीएंड आर, ऊर्जा, शहरी स्थानीय निकाय, स्कूल शिक्षा व हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को नए आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। प्लंबरिंग, घरों और फ्लैट्स में अंदर चलने वाला काम, बिजली फिटिंग, कारपेंटरी आदि की छूट रहेगी।
इमरजेंसी सेवा में ही चला सकते जेनरेटर
आयोग की अनुमति से ही इमरजेंसी सेवा के लिए डीजल जेनरेटर सेट चला सकेंगे। हालांकि, इनके संचालन पर वायु गुणवत्ता में सुधार होने तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा सरकार ने बिजली वितरण निगम से कहा है कि NCR में आने वाले जिलों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी उपभोक्ता को डीजल जेनरेटर सेट चलाने की जरूरत ही न पड़े।
इन 14 जिलों में निर्माण कार्यों पर रोक
NCR में हरियाणा के 14 जिले आते हैं। इनमें सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, पानीपत, करनाल, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी और महेंद्रगढ़ शामिल हैं। हरियाणा सरकार के नए आदेश के मुताबिक, इन 14 जिलों में सभी तरह की निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने संबंधित जिलों के डीसी को ये आदेश सख्ती से लागू कराने करने के लिए कहा है।
परीक्षा और प्रैक्टिकल की अनुमति रहेगी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनसीआर में स्कूल और कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सिर्फ परीक्षा और लैब प्रैक्टिकल आदि को छोड़कर आवेदन के लिए सिर्फ ऑनलाइन मोड की अनुमति होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शुक्रवार को सुबह 9 बजे 358 रहा। एनसीआर के शहरों में फरीदाबाद (289) और ग्रेटर नोएडा (250) रहा। ये वायु गुणवत्ता की 'खराब' श्रेणी में माना जाता है। गाजियाबाद में (331), गुरुग्राम में (309) और नोएडा (315) में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहा। दिल्ली में गुरुवार को 24 घंटे का एक्यूआई 429 रहा। बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा' माना जाता है। 51 से 100 के बीच एक्यूआई 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मीडियम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब', और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।
Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने हटाया अस्पतालों में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क से बैन