प्रदर्शनकारियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई, यूपी के बाद अब हरियाणा में बना कानून

विपक्ष के आरोपों के जवाब में मंत्री अनिल विज ने कहा, हम इस विधेयक को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं ला रहे हैं। हम इसे किसानों के आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है।

Asianet News Hindi | Published : Mar 19, 2021 5:05 AM IST / Updated: Mar 19 2021, 10:45 AM IST

चंडीगढ़ (Haryana) । सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से क्षतिपूर्ति की वसूली की जाएगी। इसके लिए गुरुवार को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस सदस्यों के विरोध के बीच हरियाणा सरकार ये व्यवस्था लागू करने वाला यूपी के बाद दूसरा राज्य बन गया है।

तीन दिन सदन में रखा गया था ये प्रस्ताव
बता दें कि सदन में सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को तीन दिन पहले रखा गया था। उसे लगभग एक घंटे की चर्चा के बाद पारित किया गया। वहीं, कांग्रेस के दो विधायकों ने आसन के पास आकर इसे वापस लेने की मांग की थी, लेकिन सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के उस सुझाव का खंडन किया, जिसमें कहा गया था कि विधेयक लाने का निर्णय केंद्र में लागू कानून को लेकर किसानों के आंदोलन से जुड़ा है।

कांग्रेस ने कहा- मौलिक अधिकारों का हनन करेगा ये विधेयक
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधेयक उन लोगों को जवाबदेह ठहराने से संबंधित है, जो दुकानों को जलाते हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आर एस कादियान ने दावा किया कि विधेयक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं
विपक्ष के आरोपों के जवाब में मंत्री अनिल विज ने कहा, है कि हम इस विधेयक को लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार के खिलाफ नहीं ला रहे हैं। वे (विपक्ष) कह रहे हैं कि हम इसे किसानों के आंदोलन के लिए ला रहे हैं, लेकिन इसका आंदोलन से कोई लेना-देना नहीं है।

(प्रतीकात्मक फोटो)’

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