रणजीत सिंह हत्याकांड : रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम समेत पांचों दोषियों को उम्रकैद, 19 साल बाद फैसला

CBI ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था।

Asianet News Hindi | Published : Oct 18, 2021 11:57 AM IST / Updated: Oct 18 2021, 05:39 PM IST

पंचकूला : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Ram Rahim) को रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम समेत पांचों दोषियों को 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद सोमवार को सजा सुनाई गई। सजा के ऐलान से पहले पंचकूला (Panchkula) जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा-144 लागू कर दी गई। किसी भी तरह के तेजधार हथियार को लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहा। 17 नाकों समेत शहर में कुल सात सौ जवान तैनात रहे। CBI कोर्ट परिसर और चारों प्रवेशद्वार पर ITBP की चार टुकड़ियां तैनात थीं।

इन धाराओं में दोषी करार
रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्तूबर को डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने IPC की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है। वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने IPC की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। 

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20 साल की सजा काट रहा है राम रहीम
अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं, खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। राम रहीम जेल में दो अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 सालों की सजा काट रहा है। राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था।

19 साल बाद फैसला
रंजीत सिंह की साल 2002 में 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच CBI ने की और पूरा मामला CBI की स्पेशल अदालत में ही चला। घटना के 19 साल बीत जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की पूरी बहस 12 अगस्त को पूरी कर ली गई थी। सीबीआई ने तीन दिसंबर, 2003 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह रोहतक की सुनारिया जेल में सजा सुनाए जाने के बाद से ही बंद है।

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