हरियाणा के गुरुग्राम में कुत्ते के हमले में घायल महिला को मुआवजा मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है।
गुरुग्राम(Haryana). हरियाणा के गुरुग्राम में कुत्ते के हमले में घायल महिला को मुआवजा मिलेगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को 2 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर नगर निगम चाहे तो ये मुआवजा कुत्ते के मालिक से वसूल कर घायल महिला को दे।
जानकारी के मुताबिक बीते 11 अगस्त को मोहल्ले में घरेलू सहायिका का काम करने वाली पीड़िता मुन्नी पर विनीत चिकारा नामक व्यक्ति के कुत्ते ने उस समय हमला कर दिया, जब वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी। इस हमले में मुन्नी के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।
सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाया था मामला
घायल महिला की ओर से गुरुग्राम के सिविल लाइन थाने में एक मामला दर्ज करवाया गया था जिसमें बताया गया था कि पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने उस पर जानलेवा हमला किया था। हांलाकि पुलिस की पूछताछ में कुत्ते के मालिक ने बताया कि कुत्ते की नस्ल 'डोगो अर्जेंटीनो' है। मामले को जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम भी ले जाया गया था जहां फोरम ने एमसीजी को कुत्ते को पकड़ने और विनीत चिकारा के कुत्ते पालने का लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया।
2 लाख मुआवजा देने के भी निर्देश
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुग्राम नगर निगम को घायल महिला को दो लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर नगर निगम चाहे तो कुत्ते के मालिक से मुआवजे की धनराशि वसूल कर महिला को दे। इसके आलावा एमसीजी को 11 विदेशी नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने और सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने बाद पशु आश्रयस्थल में रखने का निर्देश दिया। फोरम ने एमसीजी को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया।