हेमंत कैबिनेट का बड़ा फैसला: फिर से लागू होगी पुरानी पेंशन योजना, इन्हें हर महीने मिलेगी 1 किलो दाल

हेमंत कैबिनेट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और वैज्ञानिकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने का फैसला भी किया है। कैबिनेट ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण देने पर सहमति जताई है। 

Pawan Tiwari | Published : Jul 16, 2022 4:30 AM IST

रांची. 15 जुलाई की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री परिषद ने कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर भी कैबिनेट सहमत है। पुरानी  पेंशन योजना के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। इसमें वित्त एवं कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव भी होंगे। कैबिनेट ने 1.12.04 के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने लेकिन 1.12.04 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट ने किया है।

वहीं, कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रतिमाह प्रति परिवार को 1 किलोग्राम दाल देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और वैज्ञानिकों को एक जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान का लाभ देने का फैसला भी किया है। इसके लिए 14.1 करोड़ की राशि की भी मंजूरी दी गई। 

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100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को नहीं देना होगा बिल
कैबिनेट की बैठक में प्रति माह 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाली उपभोक्ताओं का बिजली बिल और फिवस्ड चार्ज भी माफ कर दिया है। 101 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को पूरे बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या 26,93,146 है। जबकि शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 4,59,627 है। इन उपभोक्ताओं को भी प्रतिमाह लगभग 37.51 और 5.66 करोड़ सब्सिडी दे रही है। यह अब बढ़कर 58.70 करोड़ और 16.33 करोड़ रुपए हो जाएगी। 

कई प्रस्ताव को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने वित्त विभाग झारखंड को पुनर्गठित करने तथा इसके फलस्वरूप विभिन्न श्रेणी के कुल 505 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 515 नए पदों के सृजन करने की स्वीकृति भी दी है। इसके अलावा टाना भगत परिवारों को 25 वर्ष एवं उससे ऊपर के टाना भगत को प्रत्येक वर्ष में दो बार वस्त्र के लिए चार हजार रुपए देने,  पूर्व से राज्य की ऐसी जातियां, जो राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में सूचीबद्ध है, परन्तु केन्द्रीय ओ.बी.सी. की सूची में सूचीबद्ध नहीं है को केन्द्र सरकार की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने।

झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि एवं एनटीपीसी लि की संयुक्त उद्यम कम्पनी, पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के उपयोग के लिए आवंटित बनहरदी कोल ब्लॉक के विकास के लिए निवेश के तौर-तरीकों के निर्धारण करने, वित्त विभाग के अन्तर्गत पूर्व से अवर सचिव के पद के समकक्ष स्वीकृत विशेष कार्य पदाधिकारी के 03 (तीन) स्थायी पदों को विशेष सचिव स्तर के पद के समकक्ष उत्क्रमित करने तथा सेवा शर्त के निर्धारण करने, साहेबगंज रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के नजदीक आर.ओ.बी के निर्माण की  स्वीकृति भी दी। इसके अलावे कुल 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

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