कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची हाईकोर्ट से राहत, गृहमंत्री पर अभद्र बयान मामले में सुनवाई टली

कांग्रेस के पूर्व अध्य़क्ष राहुल गांधी के  देश के गृहमंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर विवादित बयान देने के मामले में केस दर्ज होने पर झारखंड कोर्ट में सुनवाई के दौरान आगामी आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जारी हुआ था वारंट।

रांची (झारखंड). चुनाव प्रचार के दौरान गृहमंत्री अमित शाह को राहुल गांधी ने चाईबासा में हत्यारा कहा था। उनके इस बयान के बाद राहुल गांधी पर केस दर्ज हो गया था। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज की गई। उनका वारंट भी निकला। अब वारंट रद्द करने की याचिका पर सुनवाई चल रही है। इसी क्रम में हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को अगले आदेश तक राहत दिया है। में राहुल गांधी की ओर से जवाब के लिए समय की मांग की गई है। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है। अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। पूर्व में हाई कोर्ट ने निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी थी। उसे अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 

राहुल गांधी के खिलाफ जारी हुआ था वारंट उसे रद्द करने पर हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जिला के निचली अदालत से राहुल गांधी के खिलाफ जारी वारंट रद्द करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। पूर्व में अदालत की ओर से जवाब के लिए दिए गए आदेश के आलोक में कोर्ट को जानकारी दी कि वह जवाब पेश नहीं कर पाए हैं इसलिए उन्हें समय दी जाए। अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने के लिए 6 सप्ताह तक का समय दिया है। 

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कांग्रेस ने कहा था- राजनीति से प्रेरित होकर किया गया था केस
पूर्व में उन्होंने अदालत को बताया कि यह केस राजनीति से प्रेरित होकर दायर किया गया है। निचली अदालत ने जो वारंट जारी किया है, वह उचित नहीं है। इसमें नियम का अनुपालन नहीं किया गया है। इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाए। अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत देते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा था। 

यह है मामला
दरअसल, एक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहकर संबोधित किया था। जिसके बाद चाईबासा के प्रताप कुमार ने राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में चाईबासा की निचली अदालत में शिकायत दायर की थी। उस याचिका पर सुनवाई के बाद निचली अदालत के जज ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया था। समन जारी करने के बाद भी राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने के बाद अदालत ने वारंट जारी किया था। उसी जारी समन और वारंट को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। उसी याचिका पर सुनवाई हुई।

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