
रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को बड़ी राहत मिली है। 2009 विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। उन पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया है। बुधवार को लालू यादव को झारखंड के पलामू में विशेष MP, MLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई हुई।
इस मामले में मिली राहत
बात साल 2009 झारखंड विधानसभा चुनाव की है। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने लालू प्रसाद यादव हेलिकॉप्टर से पहुंचे थे। गोविंद उच्च विद्यालय में उनकी सभा होनी थी। हेलिकॉप्टर उतारने के लिए कल्याणपुर में हेलीपैड बनाया गया था। इसकी अनुमति भी प्रशासन की तरफ से मिली थी। लेकिन हेलीकॉप्टर इस हेलीपैड पर उतारने की बजाय गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर उतारा गया। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। चुनाव आयोग की तरफ से इसको आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और FIR दर्ज किया गया।
हेलिकॉप्टर पर खूब सियासत
केस दर्ज होने के बाद इस मामले में जमकर सियासत हुई। लालू यादव की पार्टी का कहना था कि उनका हेलिकॉप्टर रास्ता भटक गया था, जबकि विपक्ष का आरोप था कि भीड़ जुटाने के लिए लालू ने ऐसा किया। इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पलामू कोर्ट ने बुधवार सुबह अपना फैसला सुनाया और राजद सुप्रीमो को राहत दे दी।
सोमवार को ही पहुंच गए थे लालू यादव
बता दें कि आज की सुनवाई के लिए लालू यादव सोमवार को ही पटना से पलामू पहुंच गए थे। पिछले तीन दिनों से यहीं के सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे। सर्किट हाउस में नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा था। पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने वहां पहुंचे। इसके बाद बुधवार को कोर्ट के समय पर लालू अदालत पहुंचे और अब सुनवाई पूरी होने के बाद 11 बजे पटना वापस लौट जाएंगे।
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