
जमशेदपुर (झारखंड). तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में झारखंड पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद इस मामले में आरोपित 11 आरोपियों पर लगी हत्या की धारा को हटा दिया गया है। रिपोर्ट में तबरेज की मौत की वजह को कार्डियक अरेस्ट बताया गया है। तबरेज की मौत 22 जून को हुई थी। पुलिस ने कहा- ये पहले से किया गया मर्डर का प्लान नहीं था।
पुलिस हटाई मर्डर की धारा
सरायकेला-खरसावां के एसपी कार्तिक एस के ने बताया, कि हमने दो कारणों से आईपीसी की धारा 304 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पहली वजह यह है कि वह तबरेज अंसारी मौके पर नहीं मरा। ग्रामीणों का अंसारी को मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी वजह यह है कि मेडिकल रिपोर्ट में हत्या के आरोप की पुष्टि नहीं हुई। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी की मृत्यु कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई और उसके सिर में रक्तस्त्राव घातक नहीं था। चिकित्सा रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट और सिर की चोट थी।
पिटाई के चार दिन बाद हुई थी अंसारी की मौत
बता दें कि 22 साल के तबरेज अंसारी को गांव वालों ने 17 जून को यानि 4 महीने पहले चोरी के आरोप में पकड़ा था। फिर उसे एक पोल से बांधकर भीड़ ने रातभर जमकर पीटा था। साथ उससे जबरन 'जय श्री राम' का नारा लगाने के लिए कह रहे थे। जब दूसरे दिन पुलिस को पता चला तो वह घटना स्थल पर पहंचे और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करया गया। लेकिन इलाज कराने के बाद भी 22 जून को तबरेज की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस पत्नी की शिकायत के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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