लालू को बंगले में शिफ्ट करने की क्या अपनाई गई थी प्रक्रिया, जवाब देने को हाईकोर्ट ने दिया एक और मौका

हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने इस मामले में जेल मैन्युअल, कैदियों को लेकर एसओपी और प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मांगी है।
 

रांची (Jharkhand) । झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाला में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव को किसके आदेश पर रिम्स के निदेशक बंगले में शिफ्ट किया गया और वहां से फिर पेइंग वार्ड में। इस तरह के कई अन्य सवाल अपर महाधिवक्ता से कई सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि स्पष्ट जवाब नहीं होने पर कोर्ट ने उन्हें फिर से इस मामले में वरीय अधिकारियों से सलाह लेकर जानकारी देने की बात कही। 

कोर्ट ने यह भी मांगी जानकारी
उच्‍च अदालत यह भी जानना चाह रही है कि लालू प्रसाद यादव को मिलने वाले सेवादार की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा अगर उनसे बिना इजाजत के कोई मिलता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अदालत के आदेश के बाद जेल आईजी और जेल अधीक्षक सहित रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू को लेकर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई।

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अब आठ जनवरी को होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है। अदालत ने इस मामले में जेल मैन्युअल, कैदियों को लेकर एसओपी और प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी मांगी है।
 

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