Buying Gold in Dubai: दुबई से कितना सोना खरीदकर भारत ला सकते हैं पुरुष और महिलाएं?

Published : Feb 10, 2026, 12:00 PM IST
gold silver rate today

सार

दुबई से सोना लाकर बेचना जोखिम भरा और गैर-लाभकारी है। प्रवासी पुरुष 20g व महिलाएं 40g तक के गहने ही टैक्स-फ्री ला सकते हैं। इससे अधिक पर कस्टम ड्यूटी, GST और कानूनी कार्रवाई का खतरा रहता है, जिससे मुनाफा खत्म हो जाता है।

buying gold from dubai: भारत के मुकाबले दुबई में सोना काफी सस्ता है, इसलिए कई लोग सोचते हैं कि वहां से सोना खरीदकर देश में बेचना बहुत फायदे का सौदा है। लेकिन एक्सपर्ट्स की मानें तो यह काम न तो आसान है और न ही इसमें कोई रिस्क नहीं है। चलिए, नए नियमों के तहत प्रवासियों को मिलने वाले फायदों और इसमें छिपे खतरों को समझते हैं।

1. कितना सोना ला सकते हैं?

एक साल से ज्यादा विदेश में रहने वाले प्रवासियों को ही ड्यूटी-फ्री का फायदा मिलता है।

पुरुषों के लिए: 20 ग्राम सोने के गहने।

महिलाओं के लिए: 40 ग्राम सोने के गहने।

ध्यान दें: यह छूट सिर्फ गहनों पर है। सोने के सिक्कों और बिस्किट पर आपको पहले ग्राम से ही टैक्स देना होगा। टैक्स चुकाकर आप ज्यादा से ज्यादा एक किलो सोना ला सकते हैं। लेकिन, कम समय के लिए विदेश जाने वाले टूरिस्ट्स को यह टैक्स छूट नहीं मिलती।

2. दुबई में क्या फायदा है?

भारत की तुलना में दुबई में सोना 5 से 7 प्रतिशत तक सस्ता होता है। इसकी वजह यह है कि वहां भारत की तरह कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी नहीं लगता। इसके अलावा, दुबई गोल्ड सूक में मेकिंग चार्ज कम होता है और सोने की शुद्धता की गारंटी होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। टूरिस्ट्स को दुबई में चुकाया गया वैट (VAT) वापस मिल जाता है, यह भी एक प्लस पॉइंट है।

3. भारत में कितना टैक्स देना होगा?

फ्री लिमिट से ज्यादा सोना लाने पर कस्टम्स ड्यूटी देनी पड़ती है…

प्रवासियों के लिए: जो लोग छह महीने से ज्यादा विदेश में रहे हैं, उन्हें सोने के बिस्किट वगैरह पर करीब 6% टैक्स देना होता है।

टूरिस्ट्स के लिए: कम समय के लिए जाने वालों को 36 से 38.5 प्रतिशत तक का भारी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।

इसके अलावा, भारत में सोना बेचते समय 3% जीएसटी और करेंसी एक्सचेंज रेट में होने वाला बदलाव भी आपके मुनाफे पर असर डालेगा।

4. कानूनी पचड़े और खतरे

अगर आप सोना लाने की बात छिपाते हैं, तो आपको भारी जुर्माना, सोना जब्त होने जैसी कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कस्टम्स एक्ट, 1962 के मुताबिक, सोने की सही जानकारी देना अनिवार्य है। इसके अलावा, सोने की कीमतों में अचानक गिरावट और रुपये की कीमत में बदलाव से भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि भारत में सुनार बाहर से लाया गया सोना खरीदते समय दाम कम कर सकते हैं।

5. क्या 20 लाख का सोना खरीदना फायदेमंद है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेचने के इरादे से दुबई से 20 लाख का सोना खरीदकर देश में लाना किसी भी व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।

कस्टम्स ड्यूटी, जीएसटी और करेंसी बदलने का खर्च निकालने के बाद हाथ में बहुत कम मुनाफा बचेगा।

बिजनेस के मकसद से इतनी बड़ी मात्रा में सोना लाने पर कस्टम्स विभाग सख्ती से जांच करेगा। बिना लाइसेंस के इस तरह का कारोबार करना गैर-कानूनी है।

कुल मिलाकर, अपने इस्तेमाल या किसी को तोहफा देने के लिए सोना लाना तो ठीक है, लेकिन इसे मुनाफा कमाने का बिजनेस समझना आपको बड़े जोखिम में डाल सकता है।

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