भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 311 के तहत, सेना के जवानों को महिला डिब्बों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर क्लास में 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। AC 3 टियर में भी 6 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिला की उम्र चाहे जो भी हो, यह आरक्षण लागू होता है।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई ट्रेनों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाती है। अगर कोई महिला को परेशान करता है, तो वह टीटीई या पुलिस का इंतजार किए बिना हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकती है या सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे या रेल मंत्री को टैग करके शिकायत दर्ज करा सकती है।