बड़ी खबर: लव जिहाद मामले में होगी 5 साल की कठोर सजा, MP में शिवराज सरकार बनाने जा रही है ऐसा कानून

लव जिहाद के मामले में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नया कानून बनाने जा रही है। जिसमें दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पांच साल की सजा का प्रावधान होगा। सीएम शिवराज अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का आदेश दे चुके हैं।

Asianet News Hindi | Published : Nov 17, 2020 7:34 AM IST / Updated: Nov 17 2020, 03:12 PM IST


भोपाल, देश के अलग-अलग हिस्सों से आ रहे लव जिहाद के मामलों ने बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है। अक्सर सामने आता है कि मुस्लिम शख्स अपना असली नाम छिपाकर गैर-धर्म की युवती के साथ शादी कर रहे हैं। अब इस मामले में मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार नया कानून बनाने जा रही है। जिसमें दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज के बाद पांच साल की सजा होगी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों से कानून का खाका तैयार करने का आदेश दे चुके हैं।

अगले सत्र में पास होगा लव जिहाद विरोधी बिल
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। जिसमें दोषियों के खिलाफ सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।

स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के लिए एक महीने देना होगा आवेदन
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र कहा कि अगर किसी को स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना है तो सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा। जिसके बाद सारी कानूनी कार्रवाई हो जाने के बाद उसे इस विवाह की अनुमति दी जाएगी। वहीं बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो यह एक अपराध होगा।

योगी सरकार पहले ही कर चुकी है ऐलान
बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले योगी सरकार लव जिहाद के मामले पर पहले ही नए कानून बनाने की बात कह चुकी है। सीएम ने कहा था कि जो भी बिना शासन की अनुमति का ऐसा करता है या फिर इसमें बहकाकर, प्रलोभन देकर करता है तो वह अपराध होगा।
 

 

MP में लवजिहाद पर शिवराज सरकार बनाने जा रही है ऐसा कानून, गृह मंत्री ने बताया इतनी होगी सजा

"

Share this article
click me!