दहेज में 5 लाख की कर रहा था डिमांड, मार-पीटकर पत्नी को मायके भेजा, बेटी हुई तो फोन पर बोला तलाक..तलाक..तलाक

Published : Nov 07, 2021, 08:10 PM IST
दहेज में 5 लाख की कर रहा था डिमांड, मार-पीटकर पत्नी को मायके भेजा, बेटी हुई तो फोन पर बोला तलाक..तलाक..तलाक

सार

शादी के तीन महीने बाद ही पति से झगड़ा होने लगा। दहेज की बात पर पति के साथ-साथ देवर आरिफ, इसराइर और इस्माइल भी मारपीट करते थे। बेटी होने पर उसने बोला कि उसे बेटा चाहिए था। शादी के 12 साल बाद फोन पर तीन तलाक दे दिया।

इंदौर :  केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद भी ट्रिपल तलाक का सिलसिला बरकरार है। मध्यप्रदेश (madhya pradesh) के इंदौर (indore) में एक बार फिर ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है। श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाली एक टीचर ने उत्तर-प्रदेश (uttar pradesh) में रहने वाले पति की शिकायत की है। MIG थाने में तीन तलाक का केस भी दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि दहेज में 5 लाख की डिमांड कर उसकी पिटाई की जाती थी। जिससे परेशान होकर वह अपने मायके चली आई। जब उसे बेटी हुई तो उसके पति ने कहा कि उसे बेटा चाहिए था। इससे नाराज होकर पति ने फोन पर ही उसे तीन तलाक दे दिया।

2009 में हुई थी शादी
32 साल की अलीना ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती हैं। उनकी शादी 2009 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले मोहम्मद आस से हुई थी। इसके तीन महीने बाद ही पति से झगड़ा होने लगा। आस घर से कुछ नहीं लाने की बात पर ताने मारता था। साल 2015 में अलीना को बेटी (अर्शी) हुई तो आस ने कहा कि मुझे बेटा चाहिए था। दहेज की बात पर पति के साथ-साथ देवर आरिफ, इसराइर और इस्माइल भी मारपीट करते थे। जब भाई इरफान ने आस मोहम्मद को समझाने की कोशिश की तो उसके साथ भी मारपीट की। जिसके बाद अलीना के भाई इरफान ने उसे इंदौर बुला लिया। 

जून 2021 में दिया तलाक
टीआइ अजय वर्मा ने बताया कि श्रीनगर एक्सटेंशन में रहने वाली अलीना की शिकायत पर आस मोहम्मद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अलीना खान ट्यूशन पढ़ाती हैं। उनके पर भी केस दर्ज किया गया है। जून 2021 में आस ने अलीना से मोबाइल पर बात की। आस मोहम्मद ने अलीना से फोन पर रुपये मांगे और तीन बार तलाक..तलाक...तलाक बोलकर फोन काट दिया। शनिवार को अलीना ने रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंची और आरोपितों मोहम्मद आस, आरिफ, इस्माइल, इसराइल के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करवाया।

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