हैवान पति की जमानत याचिका खारिज, 27 साल छोटी पत्नी के साथ बनाता था अप्राकृतिक संबंध, जानें पूरा मामला

Published : Jan 05, 2022, 08:52 AM IST
हैवान पति की जमानत याचिका खारिज, 27 साल छोटी पत्नी के साथ बनाता था अप्राकृतिक संबंध, जानें पूरा मामला

सार

इंदौर में रहने वाली युवती ने महिला थाने में बीते दिनों 67 साल के पति के खिलाफ शारीरिक शोषण करने और अप्राकृतिक कृत्य करने का केस दर्ज कराया गया था। पीड़ित पत्नी का कहना था कि वह अपने पति से 27 साल छोटी है। पति गुजरात का एक नामचीन ज्वेलरी व्यापारी है। 

इंदौर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हैवान पति की जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। महिला का आरोप था कि पति उससे 27 साल बड़ा है और पहले दिन से ही उसके साथ गलत तरीके से संबंध (unnatural relationship) बना रहा था। मना करने पर परिवार को खत्म करने की धमकी देता था। पत्नी दलित समाज से है। जबकि पति सुनार जाति से है और गुजरात का नामचीन कारोबारी है। पत्नी ने बीते दिनों इंदौर के महिला थाने में पति के विरुद्ध केस दर्ज कराया गया था।

जानकारी के मुताबिक, इंदौर में रहने वाली युवती ने महिला थाने में बीते दिनों 67 साल के पति के खिलाफ शारीरिक शोषण करने और अप्राकृतिक कृत्य करने का केस दर्ज कराया गया था। पीड़ित पत्नी का कहना था कि वह अपने पति से 27 साल छोटी है। पति गुजरात का एक नामचीन ज्वेलरी व्यापारी है। 28 अक्टूबर 2021 को उसकी शादी हुई थी। पहली रात ही आरोपी उसके साथ विदेशी स्टाइल में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने लगा। आरोपी ने अपनी नकली दांतों से पीड़िता के निजी और अंदरूनी अंगों को काटा। इसके बाद पीड़िता को उदयपुर घुमाने ले गया और वहां भी उसके साथ वहशियाना संबंध बनाए। विरोध करने पर पीड़िता के परिवार को खत्म करने की धमकी दी और कहा कि मैं नामचीन सुनार हूं। मेरा करोड़ों का कारोबार है। यदि किसी को बताया या पुलिस से शिकायत की तो गुजरात से बैठे-बैठे ही इंदौर में तेरे परिवार को खत्म करवा दूंगा।

पीड़िता ने कोर्ट में साक्ष्य भी दिए...
पीड़िता का कहना था कि इसके बाद जैसे-तैसे हिम्मत जुटाई और इंदौर के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने अपने घाव भी बताए और मेडिकल कराया, जिसमें घावों की पुष्टि हुई। आरोपी की नकली बत्तीसी भी पुलिस ने जब्त की थी। आरोपी ने कोर्ट में खुद को नामचीन आभूषण कारोबारी बताया और जमानत की याचिका लगाई थी लेकिन सारे तथ्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध माना और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

पत्नी बोली- कड़ी सजा दी जाए...
पीड़ित महिला ने कोर्ट से आरोपी पति को कड़ी सजा देने की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पति उससे हैवानियत भरा व्यवहार करता था, उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। अब उसे कड़ी सजा दी जाए। पीड़िता की शिकायत के बाद ही पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया था और मंगलवार को कोर्ट के सामने पेश किया।

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