क्राइम ब्रांच ने सभी Whatsapp ग्रुप एडमिन को दी चेतावनी, आपत्तिजनक पोस्ट की तो होगी ये कार्रवाई

सीएए को लेकर देश भर में  विरोध-प्रदर्शन जारी है। इसी बीच इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए शुक्रवार को विशेष निर्देश जारी किए हैं। 

इंदौर (मध्यप्रदेश), राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में  विरोध-प्रदर्शन जारी है। इसी बीच यहां के पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया यूजर्स के लिए शुक्रवार को विशेष निर्देश जारी किए हैं।

वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन को पुलिस ने दी चेतावनी
एनआरसी और सीएए के विशेष संदर्भ में जारी निर्देशों में कहा गया, "सभी वॉट्सऐप ग्रुप एडमिन सुनिश्चित करें कि उनके ग्रुप के मेंबर कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी अथवा पोस्ट न करें। अन्यथा (आपत्तिजनक पोस्ट किये जाने पर) ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।"

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सोशल मीडिया यूजर्स पर प्रशासन की नजर
निर्देशों के मुताबिक सोशल मीडिया पर पुलिस पैनी नजर रख रही है और एनआरसी तथा सीएए को लेकर भड़काऊ या भ्रामक पोस्ट किये जाने पर भारतीय दंड विधान (आईपीसी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के तहत कानूनी कदम उठाये जायेंगे।

9 फरवरी 2020 तक लागू रहेगा ये आदेश
अधिकारियों ने बताया कि सांप्रदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था भंग कर सकने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ जिला प्रशासन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश नौ फरवरी 2020 तक लागू रहेगा। इसके अलावा, प्रशासनिक अनुमति के बगैर प्रदर्शनों, धरनों, सभाओं और रैलियों के आयोजन पर भी कानूनी पाबंदी लगा दी गयी है।

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