क्रूज से लेकर कोर्ट तक..ये रही आर्यन ड्रग केस की पूरी टाइमलाइन, जानिए किस तारीख में क्या-क्या हुआ..


आखिरकार 25 दिन बाद ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan ) को जमानत मिल गई है। अब वे कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकेंगे।

मुंबई. शाहरुख खान  (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan )  को क्रूज ड्रग्स केस (Aryan Drug Case) में जमानत मिल गई। वह पिछले 25 दिन से मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद थे। किंग खान ने अपने बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए वकीलों की फौज उतार दी थी। लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल पा रही थी। आखिरी मौके पर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (mukul rohatgi) ने पूरा केस अपने हाथ में लिया और जज के सामने दलील पर दलील रख सफलता प्राप्त कर ली। ये रही ड्रग केस की पूरी टाइमलाइन

पहला दिन 2 अक्टूबर:  यानि शनिवार का दिन खान फैमिली के लिए सबसे बुरा दिन साबित हुआ। क्योंकि इसी दिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने ड्रग्स केस में पकड़ा था। एनसीबी की टीम ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेड मारी थी। जिसमें रेव पार्टी चल रही थी। इस दौरान आर्यन के अलावा 7 अन्य लोगों को भी पकड़ा था। जिसके बाद सभी को हिरासत में रखा गया।

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दूसरा दिन 3 अक्टूबर: मुंबई एनसीबी ने दूसरे दिन इस मामले में पकड़े गए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के खिलाफ केस दर्ज,  तीनों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया। जिसके बाद अदालत ने तीनों को एक दिन की न्यायिक हिरासत में एनसीबी को सौंप दी।

तीसरा दिन 4 अक्टूबर: केस के तीसरे दिन एनसीबी के अफसरों ने पकड़े गए आरोपियों को मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने दोबारा पेश किया गया। आर्यन के वीकलों ने कई दलीलें रखीं, लेकिन एनसीबी ने आर्यन के फोन से मिली ड्रग्स चैट, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के सबूत दिखाए। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा।

चौथा दिन यानि 7 अक्टूबर: एनसीबी ने फिर आर्यन समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। लेकिन कोर्ट ने एस बार उनकी कस्टडी एनसीबी को ना देकर न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया गया। यहीं से आर्यन को मुंबई की आर्थर रोड जेल में भेजा।

पांचवा दिन यानि 8 अक्टूबर: वकीलों ने आयर्न समेत बाकि आरोपियों की जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अर्जी पेश की। लेकिन वकीलों की अर्जी को सेशंस कोर्ट में टाल दी।

छटा दिन यानि 9 अक्टूबर: आर्यन के वकीलों ने फिर अर्जी दाखिल की। 9 अक्टूबर को सेंसश कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई हुई। वकील ने दलील दी कि एनसीबी को आर्यन के पास से कोई ड्रग नहीं मिला है। खुद एनसीबी ने इसे माना है, इसलिए उसे रिहा किया जाए।

7वां दिन यानि 11 अक्टूबर: वीकल ने फिर आर्यन की जमानत याचिका लगाकर सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में एनसीबी को 13 अक्टूबर तक अपना जवाब देने को कहा।

ठवां दिन यानि 13 अक्टूबर: कोर्ट ने एनसीबी को जवाब देने को कहा और आर्यन खान की जमानत पर 14 अक्टूबर तक फैसला स्थगित कर दिया।

नौंवा दिन यानि 14 अक्टूबर: आर्यन खान के वकीलों ने फिर जमानत याचिका लगाई। लेकिन मुंबई सेशंस कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेता की जमानत पर अपना फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित अपने पास रखा।

दसंवा दिन यानि 20 अक्टूबर: वकीलों की जमानत की अर्जी के बाद भी सेंसश कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया।

11वां दिन यानि सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर: बॉम्बे हाईकोर्ट की इस सुनावई के दौरान खुद शाहरुख खान बेटे से मिलने के लिए आर्थर जले पहुंचे हुए थे। इस दौरान कुछ मिनट पिता-पुत्र के बीच बातचीत भी हुई।

13वां दिन यानि तारीख 26 और 28 अक्टूबर: 26 अक्टूबर को शाहरुख खान ने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए जाने माने वकील मुकुल रोहतगी को उतारा। इस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की जमानत पर लगातार तीन दिन सुनवाई हुई। आर्यन को लेकर उनके वीकल ने जज के सामने एक एक करके कई दलीलें रखीं और बुधवार को कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी।

शाहरुख खान ने उतारी थी वकीलों की फौज
आर्यन को जमानत दिलाने की पहली कोशिश मशहूर वकील सतीश मानशिंदे ने की थी। फिर, अमित देसाई ने भी कोर्ट के सामने आर्यन का बचाव किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद मुकुल रोहतगी जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में आ गए। इन तीन वरिष्ठ वकीलों के अलावा जिन्होंने आर्यन को बेल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें रुबी सिंह, संदीप कपूर, आनंदिनी फर्नांडीज, रुस्तम मुल्ला जैसे बड़े वकील शामिल हैं।

यह भी पढ़ें-Aryan khan Bail: 25 दिन, 7 वकील और दलील पर दलील, जानिए आखिरकार मुकुल रोहतगी ने कैसे दिलाई आर्यन को बेल..

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