सार

जब मशहूर वकील सतीश मानशिंदे और फिर अमित देसाई भी आर्यन को बेल दिलाने में सफल नहीं हो सके तो किंग खान ने मुकुल रोहतगी पर भरोसा जताया और नतीजा यह रहा कि मुकुल रोहतगी ने इस केस में एंट्री के दो दिन के बाद ही आर्यन खान को बड़ी राहत दिला दी। 

मुंबई : आखिरकार 25 दिन बाद ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan khan ) को जमानत मिल गई है। अब वे कोर्ट की कॉपी मिलने के बाद शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आ सकेंगे। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार तीन दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बेल देने का फैसला किया। आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है। आर्यन खान की जमानत में सबसे बड़ा जिनका रोल रहा वे हैं आर्यन के वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi)। जब मशहूर वकील सतीश मानशिंदे और फिर अमित देसाई भी आर्यन को बेल दिलाने में सफल नहीं हो सके तो किंग खान ने मुकुल रोहतगी पर भरोसा जताया और नतीजा यह रहा कि मुकुल रोहतगी ने इस केस में एंट्री के दो दिन के बाद ही आर्यन खान को बड़ी राहत दिला दी। 

आखिरी दिन ये रहीं दलीलें
NCB ने क्या कहा 

  • आर्यन कई पेडलर से संपर्क में हैं। कुल 12 लोगों का ग्रुप क्रूज पर जाने वाला था, जिसमें से 11 को NCB ने पकड़ा। 
  • इस मामले में पकड़े गए अचित कुमार ड्रग पेडलर है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है और यह आरोपी नंबर 17 है। 
  • रिया और शौविक चक्रवर्ती को इस सेक्शन में जमानत नहीं मिली थी। इसलिए आर्यन को भी नहीं मिलनी चाहिए। 
  • इस मामले में सेक्शन 28 लगाया है, क्योंकि आर्यन इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। एक कमर्शियल क्वांटिटी में डील अटेम्प्ट हो रहा था। 
  • अरबाज आरोपी नंबर 2 आर्यन का बचपन का दोस्त है। क्रूज पार्टी से पहले दोनों आर्यन के घर से निकले और क्रूज टर्मिनस पर पहुंचे तब उन्हें पकड़ा गया। 
  • कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना जरूरी नहीं है।
  • ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध कहा है।

मुकुल रोहतगी ने ये कहा 

  • आर्यन-अरबाज साथ थे लेकिन नहीं पता था कि अरबाज खान के पास ड्रग्स थी।
  • मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। 
  • आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है, साजिश को साबित करने के लिए सबूत होने चाहिए। साजिश साबित करना मुश्किल लेकिन सबूतों का क्या? 

तब रोहतगी से 'राहत' की उम्मीद लगी
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान तीन हफ्ते से ज्यादा वक्त से सलाखों के पीछे हैं. वो मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कोर्ट से आर्यन को राहत नहीं मिल पा रही थी। निचली अदालतों से बेल रिजेक्ट होने के बाद मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंच गया। बेटे को जेल से बाहर लाने के लिए शाहरुख खान ने बड़े-बड़े वकीलों की फौज उतार दी। इन वकीलों में सबसे खास नाम मुकुल रोहतगी का है, जो देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मुकुल रोहतगी की केस में तब एंट्री हुई जब मशहूर वकील सतीश मानशिंदे और फिर अमित देसाई भी आर्यन को बेल दिलाने में नाकाम रहे। आखिरकार 26 अक्टूबर को मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला और पहली बार इस केस में अपनी दलीलें रखीं।

7 वकीलों की टीम ने रखीं दलीलें
आर्यन को जमानत दिलाने की पहली कोशिश मशहूर वकील सतीश मानशिंदे ने की थी। फिर, अमित देसाई ने भी कोर्ट के सामने आर्यन का बचाव किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद मुकुल रोहतगी जैसे बड़े नाम भी इस लिस्ट में आ गए। इन तीन वरिष्ठ वकीलों के अलावा जिन्होंने आर्यन को बेल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनमें रुबी सिंह, संदीप कपूर, आनंदिनी फर्नांडीज, रुस्तम मुल्ला जैसे बड़े वकील शामिल हैं।

मुकुल रोहतगी
मुकुल रोहतगी 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल रहे। 19 जून 2014 को तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) ने अटॉर्नी जनरल नियुक्‍त किया था। मुकुल रोहतगी ने साल 2002 के गुजरात दंगों में राज्‍य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। 2002 के दंगों को फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर उन्‍होंने राज्‍य सरकार की पैरवी की। इसके अलावा वह 'बेस्‍ट बेकरी' और 'जाहिरा शेख ममाले' के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर चुके हैं।

सतीश मानशिंदे 
सतीश मानशिंदे इससे पहले रिया चक्रवर्ती का मुकदमा लड़ चुके थे। जिसको देखते हुए शाहरुख खान ने वकील अमित देसाई को आर्यन खान की ओर से कोर्ट में खड़ा किया था।  

अमित देसाई
अमित देसाई ने चर्चित हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी कराया था, लेकिन वह भी आर्यन खान को जमानत नहीं दिला पाए थे। ऐसे में इस बार आर्यन खान के लिए शाहरुख ने वकीलों की पूरी फौज उतार दी है, इसमें देश के एक से एक दिग्गज वकील शामिल हैं। 

2 अक्टूबर को NCB ने हिरासत में लिया था 
बता दें कि आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 मिला है। वहीं, NCB की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन की न्यायिक हिरासत 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट समेत सभी 8 आरोपियों को अब 30 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। आर्यन खान को 2 अक्टूबर को एनसीबी ने मुंबई के क्रूज कार्डेलिया से पकड़ा था। 
 

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