
ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे की जिला अदालत ने एक 32 वर्षीय समलैंगिक शख्स की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी पति ने पत्नी को धोखा देते हुए शादी से पहले अपने समलैंगिक होने की बात छिपाकर रखी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति हनीमून पर अपने गे दोस्त को साथ लेकर गया था।
जज ने कहा- शादी से पहले सच छिपाकर अपराध किया
ठाणे सेशन कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर एस गुप्ता ने मंगलवार को आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज ने कहा- आरोपी ने धोखाधड़ी करने के इरादे से यह सब किया। उसने शिकायतकर्ता के माता-पिता को गलत तरीके से वित्तीय नुकसान पहुंचाकर और साथ ही शिकायतकर्ता के जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंचाकर धोखाधड़ी की है। इसलिए उसकोजमानत नहीं दी जा सकती।
सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती और फिर शादी
आरोपी युवक और शिकायतकर्ता महिला 2 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मिले थे। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर नजदीकियां बढ़ने लगीं। दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने नंवबर 2021 में शादी कर ली। हनीमून की रात पत्नी को 440 वोल्ट का झटका लगा। पति के बारे में सच्चाई जानकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक समलैंगिक था। इसके बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे।
वीडियो-फोटो देख पत्नी के पैरों तले जमीन खिसकी
पति के समलैंगिक की बात पता चलने के बाद पत्नी ने युवक का मोबाइल फोन चेक किया तो वह हैरान रह गई।व्हाट्सऐप पर जो वीडियो और फोटोज थे वह शर्मनाक थे। पता चला कि उसके मुंबई के दो पुरुषों के साथ यौन संबंध थे। जब महिला ने पति से पूछा कि तुमने इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? इस सवाल पर आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी।
महिला ने वकील के माध्यम से दर्ज काराया केस
हालांकि महिला ने अपने वकील के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। वकील सागर कदम ने बताया कि आरोपी ने महिला को इम्प्रेस करने के लिए 14 लाख रुपए सालाना वेतन का ऑफर लेटर दिखाया था, जो फर्जी निकला। आरोपी ने इस बात को भी छुपाया कि वह समलैंगिक है। महिला ने कहा- उसने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया।
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