
मुंबई : यस बैंक (Yes Bank) के को-फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को 300 करोड़ रुपए से अधिक के कथित धोखाधड़ी मामले में मुंबई की विशेष PMLA कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि राणा कपूर अभी भी तलोजा जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनपर CBI और ED की तरफ से की अन्य केस भी दर्ज हैं। राणा कपूर के साथ ही अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर (Gautam Thapar)को भी बेल मिल गई है। बता दें कि जिस मामले में कोर्ट ने जमानत दी है वह ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए कर्ज से जुड़ा हुआ है। जो यस बैंक लिमिटेड से अवंता रियल्टी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है।
करोड़ों के फ्रॉड का केस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CBI ने गौतम थापर के खिलाफ यस बैंक पर 466 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया था। मामला अवंता रियल्टी को दिए गए कर्ज से जुड़ा है। उस वक्त राणा कपूर बैंक के एमडी और सीईओ होने के साथ-साथ ऋण ऋण समिति के प्रमुख थे। ईडी के मुताबिक कपूर ने थापर के साथ मिलकर कंपनी को कर्ज दिया और बदले में दिल्ली (Delhi) में अपने और अपनी फैमिली के लिए आधी कीमत पर एक प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टी ली।
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पिछले महीने नहीं मिली थी जमानत
बता दें कि पिछले महीने, ट्रायल कोर्ट ने कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि राणा के खिलाफ आरोप काफी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। जबकि निचली अदालत ने 15 अन्य आरोपियों को जमानत दे दी थी। जिसमें बी हरिहरन, अभिषेक एस पांडे, राजेंद्र कुमार मंगल, रघुबीर कुमार शर्मा, अनिल भार्गव, तापसी महाजन, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, सोनू चड्ढा, हर्ष गुप्ता, रमेश शर्मा, पवन कुमार, अमित ममतानी, आशीष अग्रवाल, अमित कुमार और विनोद बहेती शामिल हैं।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब
बुधवार सुबह ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका पर ED से जवाब तलब किया है। राणा कपूर पर आरोप है कि उन्होंने मनीलॉन्डरिंग की जिसकी वजह से येस बैंक को 466.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कपूर की याचिका पर नोटिस जारी किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। राणा कपूर ने इससे पहले जनवरी 2022 में भी जमानत याचिका दायर की थी लेकिन तब उनकी याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट का मानना था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद संगीन है लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
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