कौन हैं आर्यन खान के नए वकील मुकुल रोहतगी, शाहरुख खान ने क्यों उन पर जताया भरोसा..कितनी लेते हैं फीस?

रोहतगी ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद NCB की आलोचना करते हुए कहा था कि आर्यन को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने से पहले मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आर्यन खान को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है।

मुंबई :   शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान क्रूज ड्रग पार्टी केस (Aryan Khan Drug Case) में 24 दिनों से जेल में हैं। एक बार फिर आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई में नामी वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी की। मुकुल रोहतगी आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे के साथ मुख्य वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए और उनका पक्ष रखा। केस के 24 दिन बाद आखिरकार शाहरुख खान ने मुकुल रोहतगी पर भरोसा क्‍यों जताया? ये सवाल हर किसी के जेहन में है। मुकुल रोहतगी कौन हैं और इस केस में उनकी एंट्री कैसे हुई? जानिए सबकुछ..

क्यों हुई मुकुल रोहतगी की एंट्री?
आर्यन खान केस में मुकुल रोहतगी की एंट्री के पीछे एक और वजह गिनाई जा रही है। दरअसल, रोहतगी ने आर्यन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद NCB की आलोचना करते हुए कहा था कि आर्यन को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने से पहले मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आर्यन खान को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक 'शुतुरमुर्ग' की तरह काम कर रहा है, जिसने अपना सिर रेत में छिपाया हुआ है। उन्होंने कहा था कि, आर्यन खान को एक सिलेब्रिटी होने की कीमत चुकानी पड़ रही है।

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मुकुल रोहतगी का करियर
मुकुल रोहतगी ने मुंबई के ही गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री ली है। इसके बाद उन्‍होंने योगेश कुमार सभरवाल के जूनियर के तौर पर अपनी प्रैक्‍ट‍िस शुरू की। योगेश कुमार सभरवाल देश के 36वें चीफ जस्‍ट‍िस बने। मुकुल रोहतगी ने जस्‍ट‍िस योगेश कुमार सभरवाल के साथ हाईकोर्ट में काम करना शुरू किया। साल 1993 में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने उन्‍हें सीनियर काउंसिल का दर्जा दिया। 1999 में मुकुल रोहतगी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी (Atal Bihari Vajpayee) की सरकार थी।

अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं मुकुल रोहतगी
मुकुल रोहतगी 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल रहे। 19 जून 2014 को तत्‍कालीन राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) ने अटॉर्नी जनरल नियुक्‍त किया था। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ और जाने-माने वकील हैं। रोहतगी के पिता अवध बिहारी रोहतगी दिल्‍ली हाईकोर्ट के जज थे।

गुजरात दंगों की पैरवी की
मुकुल रोहतगी ने साल 2002 के गुजरात दंगों में राज्‍य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। 2002 के दंगों को फर्जी एनकाउंटर के आरोपों को लेकर उन्‍होंने राज्‍य सरकार की पैरवी की। इसके अलावा वह 'बेस्‍ट बेकरी' और 'जाहिरा शेख ममाले' के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर चुके हैं।

कितनी है रोहतगी की फीस?
मुकुल रोहतगी की फीस को लेकर कोई जानकारी तो नहीं है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह हर सुनवाई के लिए 10 लाख रुपए लेते हैं। हालांकि, 2018 में एक RTI के जवाब में महाराष्‍ट्र सरकार ने बताया था कि सीनियर काउंसल मुकुल रोहतगी राज्‍य सरकार की तरफ से जज बीएच लोया केस में फीस के तौर पर 1 करोड़ 21 लाख रुपये दिए गए। रोहतगी ने तब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।

आर्यन की पैरवी करने वाले रोहतगी तीसरे वकील
बता दें कि अभी तक देश के जाने माने वकील सतीश मानशिंदे आर्यन का केस लड़ रहे थे, जो संजय दत्त और सलमान खान जैसे सितारों का केस लड़ चुके हैं। जमानत नहीं मिली तो बाद में एक और दिग्गज वकील, अमित देसाई भी साथ आए। अब रोहतगी तीसरे वकील हैं जो आर्यन की तरफ से पैरवी कर रहे हैं।

क्या है क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। NCB का दावा था कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। उसी क्रूज पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। NCB ने आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया था। 3 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट से आर्यन को 4 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर एनसीबी के हवाले किया गया था। फिर ये रिमांड अवधि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन खान की पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से जमानत याचिकाएं खारिज होने की वजह से आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस दौरान दो विवादित गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को लेकर भी NCB की किरकिरी हुई। किरण गोसावी वो गवाह है, जिसकी तस्वीरें आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए वायरल हो गईं थी। फिलहाल वो फरार है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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