
मुंबई : क्रूज ड्रग्स केस (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (aryan khan) की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी (mukul rohatgi) ने आर्यन खान की पैरवी की। इस केस की सुनवाई अब बुधवार को होगी लेकिन कोर्ट रूम में मुकुल रोहतगी की दलीलें वैसी ही दिखीं जैसे कि उनके केस में एंट्री के बाद अनुमान लगाया जा रहा था। उन्होंने जोरदार दलीलें दीं और NCB पर कई सवाल भी उठाएं। आइए जानते हैं मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या-क्या दलीलें रखीं..
आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें
NCB के वकीलों ने क्या कहा
जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले NCB के वकील ने दलीलें पेश कर आर्यन को जमानत देने का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकता है। NCB की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविड जमा किया गया। जिसमें कहा गया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग भी सकता है।
क्या है क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। NCB का दावा था कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। उसी क्रूज पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। NCB ने आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया था। 3 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट से आर्यन को 4 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर एनसीबी के हवाले किया गया था। फिर ये रिमांड अवधि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन खान की पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से जमानत याचिकाएं खारिज होने की वजह से आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस दौरान दो विवादित गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को लेकर भी NCB की किरकिरी हुई। किरण गोसावी वो गवाह है, जिसकी तस्वीरें आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए वायरल हो गईं थी। फिलहाल वो फरार है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
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