पहले दिन ही आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की धमाकेदार एंट्री, रखी ये दलीलें..जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ

Published : Oct 26, 2021, 07:38 PM ISTUpdated : Oct 26, 2021, 08:05 PM IST
पहले दिन ही आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की धमाकेदार एंट्री, रखी ये दलीलें..जानिए कोर्ट में क्या-क्या हुआ

सार

कोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह सारा मामला 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था। आर्यन क्रूज पार्टी का कस्टमर नहीं था। वह स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल हुआ था। ये यंग बॉयस हैं। उन्हें रिहैब के लिए भेजा जा सकता है और ट्रायल के लिए भेजने की जरूरत नहीं है।  

मुंबई : क्रूज ड्रग्स केस  (Cruise Drugs Case) में गिरफ्तार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (aryan khan) की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पूर्व एटॉर्नी जनरल ऑफ इंड‍िया मुकुल रोहतगी (mukul rohatgi) ने आर्यन खान की पैरवी की। इस केस की सुनवाई अब बुधवार को होगी लेकिन कोर्ट रूम में मुकुल रोहतगी की दलीलें वैसी ही दिखीं जैसे कि उनके केस में एंट्री के बाद  अनुमान लगाया जा रहा था। उन्होंने जोरदार दलीलें दीं और NCB पर कई सवाल भी उठाएं। आइए जानते हैं मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या-क्या दलीलें रखीं..

आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की दलीलें

  • मुझे विटनेस नंबर 1 और 2 यानी प्रभाकर सैल और केपी गोसावी से कोई मतलब नहीं है, न ही मैं उन्हें जानता हूं। ये यंग बॉयस हैं। उन्हें रिहैब के लिए भेजा जा सकता है और ट्रायल के लिए भेजने की जरूरत नहीं है। 
  • आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वह 23 साल का है, कैलिफोर्निया में पढ़ रहा था। आर्यन कस्टमर नहीं थे, वह क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे।
  • प्रदीप गावा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गावा इवेंट मैनेजर थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई।
  • आर्यन की ड्रग्स चैट का इस केस से लेना देना नहीं। वे शाम साढ़े 4 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे थे। NCB के पास पहले से ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी थी। उन्होंने आर्यन, अरबाज समेत कईयों को गिरफ्तार किया। मेरे क्लाइंट से कुछ भी बरामद नहीं हुआ।
  • आर्यन खान का अब तक कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया है। बिना किसी सबूत के आपने किसी को 20 दिनों से जेल में रखा है। उसका फोन चेक किया।
  • मेरे क्लाइंट के खिलाफ ड्रग्स लेने, उसे खरीदने-बेचने का मामला नहीं है। वह अरबाज मर्चेंट के अलावा ड्रग से संबंध रखने वाले किसी शख्स को नहीं जानता है। 
  • अरेस्ट मेमो से ऐसा लग रहा है कि आर्यन ड्रग्स रखे हुए थे। मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो बात कही गई है, वो ये कि वह अरबाज मर्चेंट के साथ आया था। इसलिए माना गया कि आपको ड्रग होने की जानकारी थी।
  • मेरा क्लाइंट NCB के किसी अफसर पर आरोप नहीं लगा रहा है।
  • आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स मिली थी। इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेज सकते। आर्यन के ड्रग्स लेने की बात भी साबित नहीं हुई है।
  • मेरे क्लाइंट के खिलाफ कॉन्शियस पजेशन का मामला नहीं बनता है। किसी के जूते में क्या है, यह देखना मेरा काम नहीं है। कॉन्शियस पजेशन का मतलब यह होता है कि जिस चीज के बारे में मुझे जानकारी हो और मेरा कंट्रोल हो। 
  • अगर मेरे क्लाइंट के खिलाफ कॉन्शियस पजेशन का भी मामला हो, तो इसमें 6 ग्राम ड्रग रखने पर अधिकतम 1 साल की सजा हो सकती है। इसलिए सेक्शन 27A के तहत मामला नहीं बनता, उसके खिलाफ षडयंत्र किया जा रहा है।
  • यह एक सामान्य और अजीब तरह की स्थिति है, जिसमें NDCP के सेक्शन 37 के तहत मामला कायम हुआ और इन डायरेक्ट तरीके से सेक्शन 27A के तहत कार्रवाई की जा रही है।
  • यह पार्टी जारी रखने से संबंधित केस नहीं है। फिर मेरे क्लाइंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कई लोग जिनके बड़े और कॉमर्शियल अकाउंट हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है।

NCB के वकीलों ने क्या कहा
जब सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले NCB के वकील ने दलीलें पेश कर आर्यन को जमानत देने का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कहा कि जमानत मिलने पर आर्यन गवाहों को प्रभावित कर सकता है। NCB की तरफ से कोर्ट में एक एफिडेविड जमा किया गया। जिसमें कहा गया कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी गवाहों के साथ मीटिंग कर रही हैं और जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर आर्यन भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। वह देश छोड़कर भाग भी सकता है।

क्या है क्रूज ड्रग्स पार्टी मामला
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की टीम ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे लग्जरी क्रूज शिप पर छापेमारी की थी। NCB का दावा था कि क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने वाली थी। उसी क्रूज पर बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी मौजूद थे। NCB ने आर्यन को भी गिरफ्तार कर लिया था। 3 अक्टूबर को किला रोड कोर्ट से आर्यन को 4 अक्टूबर तक के लिए रिमांड पर एनसीबी के हवाले किया गया था। फिर ये रिमांड अवधि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को आर्यन खान की पेशी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तभी से जमानत याचिकाएं खारिज होने की वजह से आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। इस दौरान दो विवादित गवाहों मनीष भानुशाली और किरण गोसावी को लेकर भी NCB की किरकिरी हुई। किरण गोसावी वो गवाह है, जिसकी तस्वीरें आर्यन का हाथ पकड़कर ले जाते हुए वायरल हो गईं थी। फिलहाल वो फरार है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।

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