महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री Anil Deshmukh की फिर बढ़ीं मुश्किलें, डिफाल्ट जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को फिर निराशा हाथ लगी है। क्योंकि देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज जो कर दी है। बता दें कि देशमुख ने पिछले हफ्ते डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 

मुंबई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( Money Laundering Case) में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को फिर निराशा हाथ लगी है। क्योंकि देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज जो कर दी है। बता दें कि देशमुख ने पिछले हफ्ते डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हालांकि इस पर शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला कर सुरक्षित रख लिया था। जिसे आज सुनाया गया है।

ईडी ने ऐसे अऩिल देशमुख की याचिका को ऐसे कराया खारिज 
दरअसल अनिल देशमुख की इस याचिका खारिज करने की वजह प्रवर्तन निदेशालय बताया जा रहा है। क्योंकि ईडी ने अदालत में विरोध करते हुए कहा था कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए इस याचिका का अब कोई महत्व नहीं बचा है। एक बार चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत इसे खारिज करें।

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इस आरोप में देशमुख को ईडी ने किया है गिरफ्तार
ED ने अनिल देशमुख को वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले साल 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया था। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। ED का आरोप है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एंटीलिया केस के आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वझे के जरिये मुंबई के विभिन्न बार-रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपए की उगाही कराई थी।

परमबीर सिंह ने भी लगाया था वसूली का आरोप
वहीं, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Paramvir Singh) ने राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को लिखे पत्र में उन्होंने देशमुख पर हस्तक्षेप करने और हर महीने 100 करोड़ रुपये तक की जबरन वसूली करने के लिए पुलिस का उपयोग करने का आरोप लगाया था।

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