Money Laundering Case: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री Anil Deshmukh को 14 दिनों के लिए भेजा जेल

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक जेल में रहने का आदेश दिया है। बता दें कि आज अनिल देशमुख की पुलिस कस्टडी समाप्त हो गई थी। 

Asianet News Hindi | Published : Nov 15, 2021 10:07 AM IST / Updated: Nov 15 2021, 03:47 PM IST

मुंबई. मनी लॉन्ड्रिंग मामले ( Money Laundering Case) में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अदालत ने उन्हें 29 नवंबर तक जेल में रहने का आदेश दिया है। बता दें कि आज देशमुख की पुलिस कस्टडी समाप्त हो गई थी। दोपहर में उनको कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उनका पहले मेडिकल कराया फिर जेल भेजा गया।

देशमुख ने जेल में घर का खाने के लिए की विनती
कोर्ट में अऩिल देशमुख ने जज के सामने अपनी तबीयत का हवाला देकर जेल में घर का भोजन करने का आवदेन दिया था। लेकिन जज ने कहा कि पहले तो आप जेल की हवा खाइए। उसके बाद फिर इस विषय पर फैसला करने का विचार किया जाएगा।

100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़ा है मामला 
ED ने देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार किया था। देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 21 अप्रैल को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। ED का आरोप है कि देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और एंटीलिया केस के आरोपी निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वझे के जरिये मुंबई के विभिन्न बार-रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपए की उगाही कराई थी।

देशमुख का परिवार भी मुश्किलों में
अवैध वसूली के मामले में अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को  प्रवर्तन निदेशालय(ED) में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि उन्होंने ED से 7 दिन का समय मांगा है। अब जांच में सामने आया है कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों से भी ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

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