मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकार पर प्रो. वसी का लेख, जानें मुस्लिम महिला ने क्या दिया जवाब?

Published : May 14, 2023, 11:28 AM IST
muslim woman

सार

हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज प्रो. अख्तरूल वसी का एक लेख आवाज द वायस मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश हुआ। यह मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकारों पर केंद्रित था।

Inheritance Right Muslim Women. जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अख्तरूल वसी का एक ओपिनियन पीस आवाज द वॉयस पर पब्लिश किया गया। इस आर्टिकल का शीर्षक था- मुस्लिम महिलाओं को पुरूषों स कहीं ज्यादा विरासत अधिकार प्राप्त हैं। प्रोफेसर वसी ने कुल 3 प्वाइंट्स पर इन अधिकारों की विवेचना की थी। उन्होंने लिखा कि शरीयत की व्याख्या के बाद कहा जा सकता है कि इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। यही वजह है ईश्वरीय विधान की तरह सभी को इसका पालन करना होगा।

क्या कहते हैं प्रोफेसर वसी

प्रोफेसर वसी ने दूसरे प्वाइंट में बताया कि एक बेटी, बहन, पत्नी या मां के रूप में महिला का हिस्सा अल्लाह द्वारा निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद संपत्ति के बंटवारे में लैंगिक समानता की नारीवादी मांग शरीयत के खिलाफ जाती है। उन्होंने तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदू के बारे में कहा कि मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर चर्चा व्यर्थ है, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत महिला अपने मायके से विरासत में मिलती है। कानूनन न केवल उसके पिता और पति से, बल्कि उसकी मां और भाई से भी उसे अधिकार मिलते हैं। इस तरह उसे अपने जीवन में कई बार यह हिस्सा मिलता है। इस तर्क के हिसाब से वर्तमान शरिया-अनुपालन के रूप में संपत्ति का वितरण न केवल गैर-भेदभावपूर्ण है बल्कि मुस्लिम महिलाओं को तरजीह देता है।

किस देश में कैसा कानून है

यह स्पष्ट है कि आर्टिकल इस्लामिक विरासत कानूनों का एक पारंपरिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। जिसका सामना दुनिया भर के मुस्लिम सुधारक चुनौती के तौर पर कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकारों से संबंधित कुरान और हदीस की व्याख्या पर लेख आधारित है। मुस्लिम-बहुसंख्यक देशों में इस विषय पर काफी समय से जमकर बहस हो रही है। विद्वानों और इसके विभिन्न रूपों जैसे इजमा (विद्वानों की सहमति), क़ियास, इस्तिहसान (इक्विटी) और मसलाह मुरसलाह (सार्वजनिक हित) न्याय और समानता की सही भावना के लिए कुरान के आदेशों को आधार बनाया जाता है। प्रो. वसी ने विरासत के मामलों में शरिया कानून पर बहस के लिए कोई जगह दी है। इस्लामी देशों में शरीयत के आसपास मौजूदा बहस और प्रथाएं काफी अलग हैं। तुर्की, तंजानिया और अल्बानिया जैसे मुस्लिम देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष शरिया व्यवस्था का पालन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और मोरक्को जैसे देश मिश्रित प्रणाली का पालन करते हैं। जहां शरिया के अनुसार परिवार कानून को तैयार किया गया है और समय की मांगों पर उसमें सुधार भी होता है। इंडोनेशिया एक विशेष मामला है जहां हर्ता गोनो गिन्नी (संयुक्त संपत्ति) की अधिकता को इस्लामी कानूनी संकलन में शामिल किया गया है। वहां संपत्ति पर पत्नी और पति के समान अधिकार हैं।

मुस्लिम महिलाओं के विरासत अधिकार

लेख में दूसरा बिंदु मुस्लिम महिलाओं की तुलना में विरासत कानूनों के बारे में है। क्योंकि कुरान की आयत में यह 'स्पष्ट' है। वास्तविकता यह है कि मुस्लिम देशों में विरासत के कानून पर बहस बहुत जीवंत है। एक पक्ष कुरान की आयतों की शाब्दिक व्याख्या पर निर्भर है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एक पुरुष एक महिला की तुलना में दो भाग प्राप्त करने का हकदार है। जबकि दूसरा पक्ष तर्क देता है कि कुरान में पुरुष और महिला को समान अधिकार हैं, इसलिए संपत्ति को भी समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। ट्यूनीशिया और तुर्की जैसे देशों में उदारवादी व्याख्याएं लंबे समय से आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। जबकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में पारंपरिक व्यवस्था लागू है। मिफ्ताहुल हुदा ने मुस्लिम परिवार कानून में सुधार के चार पैटर्न की पहचान की है। मिफ्ताहुल तुर्की और ट्यूनीशिया जैसे प्रगतिशील, बहुलवादी देश में सुधार करते हैं। दूसरा प्रकार अंतर-सैद्धांतिक सुधार का है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार अनुकूलन को लेकर है जिसका प्रतिनिधित्व इराक करता है। जबकि चौथा प्रकार सोमालिया और अल्जीरिया की तरह प्रगतिशील है।

आखिर कौन सा नियम लागू होना चाहिए

मुद्दा यह है कि हमें वंशानुक्रम कानून को पारिवारिक कानून के विस्तार के तौर पर देखना और लागू करना चाहिए या नहीं। प्रो वसी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे परंपरावादी हैं जो मानते हैं कि बहुविवाह अल्लाह द्वारा निर्धारित किया गया है। बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने वाला कोई भी कानून शरिया का उल्लंघन माना जाता है। इसी तरह, जब अनाथ पोते-पोतियों के हिस्से की बात आती है, तो उन्हें हिस्सा देने से इनकार करने के लिए शरिया को अक्सर गलत तरीके से लागू किया जाता है। जब सुधार की बात आती है तो पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देशों ने पत्नियों की सहमति को अनिवार्य बनाकर बहुविवाह की प्रथा को सीमित करने के तरीके खोजे हैं। ट्यूनीशिया ने बहुविवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में ट्रिपल तलाक को मुस्लिम आस्था के रूप में तब तक प्रस्तुत किया गया जब तक कि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया।

मुद्दा यह है कि कई इस्लामिक देशों ने महिलाओं को अधिक समानता और अधिकार देने के लिए कानूनों में सुधार किया है। भारत में विरासत कानूनों को आधुनिक मूल्यों और समानता के सिद्धांतों के साथ लागू करना चाहिए। यहां मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मुस्लिम विरासत कानून पर बहस में नारीवादी विषयों का संज्ञान लेना चाहिए। इस्लाम के सुधारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए सुधार की आवश्यकता हर जगह महसूस की जा रही है। प्रोफेसर वसी जैसे मुस्लिम विद्वान यथास्थिति का पक्ष न लेकर अच्छा करेंगे। इसके बजाय उन्हें भारत के मुस्लिम समुदाय को सलाह देनी चाहिए कि यदि पर्सनल लॉ परिपक्व नहीं है तो इन मामलों में देश के कानून का पालन करें।

- डॉ शोमैला वारसी, किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ाती हैं। यह विचार व्यक्तिगत हैं।

साभार- आवाज द वॉयस

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