दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आज ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा।
Raghav Chadha relief for Bungalow: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को बड़ी राहत दी है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला नहीं खाली करने का आदेश दिया है। अब राघव चड्ढा अपने पूर्व आवंटित सरकारी बंगला में ही रह सकेंगे। दरअसल, राघव चड्ढा ने अपने खिलाफ ट्रायल कोर्ट के हुए आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी।
चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से हटाने से रोकने वाले अंतरिम आदेश को हटा दिया था।
आम आदमी पार्टी के सांसद ने ट्वीट किया
आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा कि 'यह लड़ाई किसी घर या दुकान की नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है। इस आवंटन को रद्द करना राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट मामला था, जिसका उद्देश्य एक युवा, मुखर सांसद को चुप कराना था। विपक्षी आवाजें, जो लाखों भारतीयों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है।
सत्ता की खिलाफत करने पर हुई कार्रवाई
चड्ढा ने कहा कि उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना करते हुए संसद में दो भाषण दिए हैं और उनके पहले भाषण के बाद उनका आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था। चड्ढा ने एक्स पर लिखा: मेरे दूसरे भाषण के बाद, एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई। कोई भी सांसद काम नहीं कर सकता है अगर उसे इस बात की चिंता की जाए कि उसके स्पष्ट और ईमानदार भाषण की उसे आगे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट राघव चड्ढा के निलंबन पर भी करेगा सुनवाई
कल 16 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट चड्ढा के मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें उन्होंने राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी थी। चड्ढा को कथित तौर पर अन्य सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने और उनकी सहमति के बिना एक समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने के लिए निलंबित कर दिया गया था।
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