सार

कथित तौर पर सांसदों के फर्जी सिग्नेचर करने के मामले में राज्यसभा से चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया था जिसकी चुनौती दी गई है।

AAP MP Raghav Chadha suspension: आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कथित तौर पर सांसदों के फर्जी सिग्नेचर करने के मामले में राज्यसभा से चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया था जिसकी चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा राज्यसभा सचिवालय से जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा सचिवालय से आप सांसद राघव चड्ढा के सस्पेंशन पर जवाब मांगा है। इस मामले में भारत के अटॉर्नी जनरल से भी राय मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होना है।

सीजेआई ने पूछा-जांच लंबित होने पर क्या किसी सांसद को सस्पेंड किया जा सकता

राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन के मामले में सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को यह जानने की जरूरत है कि क्या किसी सांसद के खिलाफ जांच लंबित होने पर किसी सदस्य को राज्यसभा से निलंबित किया जा सकता है।

अगस्त में सस्पेंड किया गया था राघव चड्ढा को

राघव चड्ढा पर अगस्त में चार सांसदों ने यह आरोप लगाया था कि उनकी सहमति के बिना हाउस पैनल का सदस्य नामित किया था। इसमें उनके फर्जी सिग्नेचर किए गए थे। चारों सांसदों के आरोप लगाने के बाद राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। उच्च सदन में सदन के नेता पीयूष गोयल ने राघव चड्ढा को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि जब तक कि विशेषाधिकार समिति इस मामले में अपना निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर देती तबतक चड्ढा को सस्पेंड किया जाए। गोयल ने सदन में आप नेता के आचरण को अनैतिक और नियमों की अपमानजनक अवहेलना बताया था।