एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा को जमानत: पुलिस का गवाह पलटा, पीड़िता और गवाह के बयान अलग-अलग

केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है वह लगभग मुकर चुका है। क्योंकि शिकायत करने वाली महिला और गवाह के बयान मेल नहीं खा रहे हैं।

Air India Peegate: एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गया है। पेशाब कांड में पटियाला कोर्ट ने शंकर मिश्रा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल, पेशाब कांड में पुलिस ने जिस गवाह को पेश किया था वह अदालत में मुकर गया। एडिशनल सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने जमानत पर फैसला सुनाया है।

बेंगलुरू से अरेस्ट हुआ था शंकर मिश्रा

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शंकर मिश्रा पर न्यूयार्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला पर पेशाब करने का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया था कि 26 नवम्बर को फ्लाइट के दौरान शंकर मिश्रा ने उन पर पेशाब कर दिया था। हालांकि, महिला की शिकायत के बाद एयर इंडिया और पुलिस इस मामले में टाल मटोल करती रही। एयर इंडिया के चेयरमैन रतन टाटा को महिला की लिखी चिट्ठी के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सभी जिम्मेदार हरकत में आए। इसके बाद दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी। जगह जगह रेड किया। बेंगलुरू में शंकर मिश्रा को 6 जनवरी को अरेस्ट किया गया था।

जमानत देते समय कोर्ट ने कही यह बात...

एडिशनल सेशन जज हरज्योत सिंह भल्ला ने मंगलवार को फैसला सुनाया। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भल्ला ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है वह लगभग मुकर चुका है। क्योंकि शिकायत करने वाली महिला और गवाह के बयान मेल नहीं खा रहे हैं। जज ने कहा कि शिकायतकर्ता के बयान और इला बेनर्जी (गवाह) के बयान में विरोधाभास है। इसलिए जमानत देने में देर नहीं किया जा सकता है। हालांकि, दिल्ली पुलिस के वकील ने शंकर मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया और उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। शंकर मिश्रा को उसकी कंपनी वेल्स फार्गो पहले ही फायर कर चुकी है। मिश्रा कंपनी के इंडिया चैप्टर का वाइस-प्रेसिडेंट था।

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