क्या बस में ले जा सकते हैं शराब? जानिए नियम, जुर्माना और खतरे

Published : Oct 25, 2024, 04:24 PM IST
क्या बस में ले जा सकते हैं शराब? जानिए नियम, जुर्माना और खतरे

सार

क्या परिवहन बसों में शराब ले जाना कानूनी है? जानिए नियमों की सच्चाई, संभावित जुर्माना और यात्रा के दौरान शराब ले जाने के खतरे।

भारत में शराब की बिक्री सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए, शराब पर भारी कर लगाया जाता है। कीमतें बढ़ती जा रही हैं, फिर भी शराब की बिक्री में कोई कमी नहीं आई है। भारत के कुछ राज्यों में शराब प्रतिबंधित है। जिन राज्यों में शराब की बिक्री होती है, वहां परिवहन बसों में शराब ले जाने की अनुमति है या नहीं, यह कई लोगों का सवाल है। कुछ लोगों का तर्क है कि नियम के अनुसार, परिवहन बस में 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति है। यहां बस कंडक्टर का निर्णय भी महत्वपूर्ण है।

बसों में शराब ले जाना बेहद खतरनाक

परिवहन बसों में शराब ले जाने की अनुमति नहीं है। 2 लीटर ले जाने के नियम की कोई स्पष्टता नहीं है। परिवहन बसों में शराब ले जाना बेहद खतरनाक है। अगर शराब की बोतल बस के अंदर टूट जाती है या शराब गिर जाती है, तो आसानी से आग लग सकती है। इसलिए, सुरक्षा कारणों से परिवहन बसों में शराब ले जाने की अनुमति नहीं है।

बसों में शराब कब ले जा सकते हैं

कभी-कभी परिवहन बस कंडक्टर 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर मना कर देता है, तो शराब नहीं ले जा सकते। स्थानीय यात्रा के दौरान यह अनुमति दी जा सकती है। अगर शराब की खरीद की रसीद और सीलबंद बोतल है, तो कंडक्टर अधिकतम 2 बोतल शराब ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। अगर शहर से गांव की परिवहन व्यवस्था और सुविधाएं नियमित हैं, तो कंडक्टर स्थानीय लोगों को अधिकतम 2 लीटर शराब ले जाने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अगर कंडक्टर मना कर देता है, तो सवाल नहीं उठा सकते। कोई भी यात्री सवाल करे तो भी अनुमति नहीं है। नियम के अनुसार, बस में शराब ले जाने की अनुमति नहीं है।

शराब ले जाते हुए पकड़े जाने पर कितना देना होता है जुर्माना

सार्वजनिक परिवहन में कई यात्री सफर करते हैं। इसलिए, सुरक्षा कारणों से जल्दी आग पकड़ने वाली शराब जैसी चीजें ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर परिवहन बस में शराब ले जाते हुए पकड़े गए, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अधिकतम 5 साल की जेल भी हो सकती है।सिर्फ बस ही नहीं, ट्रेन में भी शराब ले जाने की अनुमति नहीं है। भारतीय रेल में सख्त नियम हैं। किसी भी तरह से शराब ले जाने की अनुमति नहीं है। शराब की वजह से ट्रेन में आग लग सकती है। ट्रेन में शराब ले जाना खतरनाक है, इसलिए शराब ले जाने की अनुमति नहीं है। ट्रेन में शराब ले जाने पर भारी जुर्माना और जेल हो सकती है।

हर राज्य में अलग है शराब का नियम

भारत में शराब का सेवन बहुत ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में औसतन एक व्यक्ति 5.7 लीटर शराब पीता है। शराब नीति हर राज्य में अलग-अलग होती है। कर्नाटक में शराब हर जगह आसानी से मिल जाती है। लेकिन केरल में शराब के लिए सरकारी दुकानों से ही खरीदनी पड़ती है। यह हर जगह उपलब्ध नहीं है। हर गांव और शहर में एक ही दुकान होती है। इसलिए, लाइन में लगकर खरीदनी पड़ती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में शराबबंदी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में शराब नहीं ले जा सकते। यह सिर्फ परिवहन बसों के लिए ही नहीं, बल्कि निजी कारों और वाहनों के लिए भी लागू होता है।

PREV

Recommended Stories

लोकसभा में SIR पर जोरदार बहस: राहुल गांधी का चैलेंज, अमित शाह बोले- हम डिबेट से पीछे नहीं हटते
Goa Nightclub Fire Case: लूथरा ब्रदर्स का दावा- हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा