राजधानी भोपाल की सभी सीमाएं सील, 61 दिन बाद आज से खुलेंगे बाजार, जानिए क्या है नियम

राजधानी भोपाल के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर सभी मार्केट को आज बुधवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है।प्रशासन ने इसके लिए नियम व शर्तें तय की है, जिसमें सामान और दिन के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इनके खुलने का समय सुबह 11 से शाम 5 तक ही होगा।

Asianet News Hindi | Published : May 27, 2020 3:12 AM IST

भोपाल. मध्यप्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच राजधानी भोपाल के कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर सभी मार्केट को आज बुधवार से खोलने की अनुमति दे दी गई है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से राजधानी भोपाल की सभी दुकानें बंद थी। 61 दिनों बाद दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए नियम व शर्तें तय की है, जिसमें सामान और दिन के आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। इनके खुलने का समय सुबह 11 से शाम 5 तक ही होगा। ज़रूरी सेवा जैसे किराना, दूध, गाड़ी रिपेयरिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले ही तरह सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खुली रहेंगी। पहले की तरह ही शाम 7 से लेकर सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर बैन जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लोगों को ही ड्यूटी पर जाने की छूट रहेगी। 

भोपाल के कलेक्टर तरुण कुमार पिथोडे ने धारा 144 में संशोधन कर बाजार खोलने का आदेश जारी किया। इसके मुताबिक, भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 11 से 5 बजे तक अलग-अलग दुकाने खोलने की छूट दे दी गयी है। शहर को तीन सेक्टर में बांट कर दुकानों को दिन और सामान के आधार पर 27 मई से खोलने की छूट दी गयी है। पुराने भोपाल, बैरागढ़ के साथ कंटेनमेंट और बफर क्षेत्र को छोड़कर थोक बाजार और रिटेल मार्केट के दुकानदारों को सामान की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री में छूट दी गई है।

इस तरह खुलेंगी दुकानें

मास्क पहनना अनिवार्य

बाज़ार खोलने की छूट भले ही दे दी गयी है लेकिन इन सभी क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनना होगा और हाथों को बार-बार सेनेटाइज करना होगा। सोशल डिस्टेंशन और दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी। 

कलेक्टर ने लगाया है यह प्रतिबंध 

जिला प्रशासन ने इन्हें दी छूट 

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